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एक्सप्रेस-वे पर शारीरिक संबंध बनाने वाला बीजेपी नेता गिरफ्तार, जानें इस मामले कितनी मिलती है सजा

Punishment For Obscenity In Public Place: हाल ही में मध्य प्रदेश से बीजेपी नेता को एक्सप्रेस-वे पर आपत्तिजनक हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आइए जानें कि ऐसे केस में कितनी सजा होती है.

इश्क, मोहब्बत करना अच्छी बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन करना और अश्लीलता फैलाना भारत में कानूनन अपराध है. इसके लिए सजा निर्धारित की गई है. अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई तय है. हाल ही में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला है, जिसे देखने के बाद शायद बीजेपी के नेता तो शर्मसार हो गए होंगे. दरअसल दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक बीजेपी नेता को खुलेआम एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. चलिए जानें कि यह मामला क्या है और इस तरह के केस में कितनी सजा मिलती है. 

एक्सप्रेस-वे पर बीजेपी नेता का महिला मित्र के साथ रंगीन मिजाज

बीजेपी नेता मनोहरलाल धाकड़ का वायरल वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है. वो 13 मई को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर अपनी कार से उतरने के बाद बीजेपी नेता और पूरी तरह से निर्वस्त्र महिला बेहद आपत्तिजनक कृत्य करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे. उनके दो वीडियो देशभर में प्रसारित किए गए हैं. एक वीडियो में बीजेपी नेता और महिला अश्लील कृत्य कर रहे हैं और दूसरे में वो एक्सप्रेस-वे पर कैटवॉक करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में उनकी गाड़ी का नंबर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. 

सार्वजनिक तौर पर अश्लील कृत्य करने पर कौन सी धारा लगती है

ऐसे केस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत सजा होती है. यह धारा अश्लील कृत्यों और अश्लील गानों से संबंधित है. इस दौरान अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करता है या फिर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने पर रोक लगाती है. धारा 296 में दो तरह के व्यवहारों पर ध्यान दिया गया है. इसका उद्देश्य सार्वजनिक असुविधा या परेशानी को रोकना होता है, जिससे कि सार्वजनिक स्थान सुरक्षित और आरामदायक रहे. इस धारा में अश्लील कार्य जिसमें किसी शख्स के हावभाव या फिर अश्लील काम भी शामिल होता है जो कि अनुचित होता है. अगर यह व्यवहार आसपास के लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है तो इसे धारा 296 के तहत अपराध माना जाता है.

धारा 296 में सजा

अगर कोई इस केस में दोषी पाया जाता है तो उसे तीन महीने तक की जेल या फिर 1000 रुपये तक का जुर्माना दोनों दंड दिए जा सकते हैं. अगर कोई शख्स किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह पर है जहां पर परिवार और बच्चे भी हैं, वहां अगर आपत्तिजनक हरकत या फिर अश्लील गाने गाए जाते हैं तो उस शख्स पर धारा 296 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसी तरीके से अगर कोई बस स्टॉप या फिर पब्लिक प्लेस पर अश्लील इशारे करता है तो भी इसी धारा के तहत कार्रवाई होती है.

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