एयर होस्टेस ने श्रद्धा कपूर और उनके बॉयफ्रेंड का वीडियो किया वायरल, जानें ऐसा करने पर कितनी मिल सकती है सजा
Shraddha Kapoor And Boyfriend Private Video Viral: एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और उनके बॉयफ्रेंड का एक प्राइवेट वीडियो वायरल हो रहा है. चलिए जानें कि ऐसे मामलों में कितनी सजा मिलती है.

आज के डिजिटल दौर में हर कोई अपने फोन के साथ फोटोग्राफर बन चुका है. लोग यहां-वहां की फोटोज खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं. ऐसे में प्राइवेसी भी एक बड़ा खतरा बनकर उभरी है. हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ समय पहले श्रद्धा कपूर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ फ्लाइट में बैठकर चिट-चैट कर रही थीं. दोनों एकसाथ क्लोजली बैठे हुए थे, तभी फ्लाइट में मौजूद एयरहोस्टेस ने बिना दोनों की इजाजत लिए उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. चलिए जानें कि ऐसा करने पर क्या सजा मिलती है.
पहले भी हो चुके ऐसे केस
सेलिब्रिटीज के पर्सनल वीडियो वायरल होने का यह कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सेलेब्स के कुछ फोटोज या वीडियो वायरल हो चुके हैं. एक बार तो आलिया भट्ट अपने घर में रूम में बैठकर मी टाइम स्पेंड कर रहीं थीं, तभी सामने वाले घर से किसी ने उनकी फोटोज लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दीं थी. इसको लेकर भी उस वक्त बहुत हंगामा मचा था. वहीं अब फ्लाइट में श्रद्धा और उनके बॉयफ्रेंड का वीडियो फ्लाइट में चुपके से रिकॉर्ड करके अपलोड किया गया था. इसके बाद सेलेब्स की प्राइवेसी पर सवाल उठ रहे हैं. चलिए जानें कि ऐसा करने पर कितनी सजा है.
भारतीय कानून में प्राइवेसी के लिए प्रावधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार हर किसी को उसकी निजता का पूरा अधिकार है. साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार मामले में प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना गया है. इसका मतलब है कि बिना किसी की सहमति के उसकी फोटो लेना या फिर उसे सार्वजनिक करना उसकी निजता का हनन है. अगर तस्वीर ऐसी हो जो कि शर्मनाक हो या फिर मानसिक तौर पर परेशान करने वाली या असुरक्षित महसूस करने वाली हो तो कानून की नजर में यह अपराध होता है.
क्या है सजा
भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 (2) कहती है कि अगर कोई किसी का जबरदस्ती पीछा करता है और उसकी तस्वीरें बनाकर वायरल करता है या फिर परेशान करता है तो यह अपराध है. ऐसे मामले में पहली बार 1-3 साल की सजा और जुर्माना और अगर दूसरी बार करता है तो 3-7 साल की जेल व जुर्माने का प्रावधान है.
यह भी पढ़ें: एलन मस्क की तरह अमेरिका में आप भी बना सकते हैं पार्टी? जानें कहां होता है रजिस्ट्रेशन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL























