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राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में दिल्ली HC से राहत, इस शर्त पर मेलबर्न जाने की इजाजत

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने मेलबर्न यात्रा की इजाजत दे दी है. एक्टर को मेलबर्न में शामिल होने के लिए अदालत की रखी गई कुछ शर्तों को मानन होगा.

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एक्टर को शर्त के साथ ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने की इजाजत मिल गई है. 27 जून से 5 जुलाई 2025 तक अपनी आगामी फिल्म 'मेरा काले रंग दा यार' के प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि राजपाल यादव को कुछ शर्तों के तहत मेलबर्न जाने की इजाजत होगी. इनमें एक लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करनी होगी. साथ ही अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जमा कराना होगा, जो विदेश यात्रा के दौरान हर समय चालू रहना चाहिए.

इन शर्तों के साथ मिली विदेश जाने की इजाजत
राजपाल यादव को हाईकोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि ट्रायल कोर्ट में जमा उनका पासपोर्ट उन्हें विदेश यात्रा के लिए सौंपा जाए. लेकिन भारत लौटने के बाद इसे दोबाराअदालत में जमा करवाना होगा. राजपाल यादव को पिछले साल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत सजा सुनाई गई थी. उन्होंने और उनकी पत्नी ने इस सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

क्या है पूरा मामला?
जून 2024 में कोर्ट ने ये मानते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी गई थी कि वे कोई गंभीर अपराधी नहीं हैं और उनके मामले में सुधार और समाधान की गुंजाइश है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी समझौते की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया था, जो फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के मेडिएशन सेंटर में विचाराधीन है. बता दें कि 2010 में राजपाल यादव ने बतौर डायरेक्टर अपनी फिल्म 'अता-पता लापता' के लिए 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन वो इस रकम को लौटा नहीं पाए. जिसके बाद उनके और कई लोगों खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गईं.

इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल को कई नोटिस भेजे, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए. साल 2013 में उन्हें 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. उन्होंने 3 से 6 दिसंबर 2013 तक जेल में चार दिन काटे थे, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी.

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