'मी टू' मामले में तनुश्री दत्ता को मिली बड़ा झटका, कोर्ट से नाना पाटेकर को मिली राहत
तनुश्री दत्ता मी टू मामले में अभिनेता नाना पाटेकर को थोड़ी राहत।

Tanushree-Nana Patekar: मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के खिलाफ उनकी को-एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता द्वारा 2018 में लगाए गए "मीटू" आरोपों का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. दरअसल अदालत ने पुलिस द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए पाया कि जिस आधार पर शिकायत की गई है और पुलिस ने उसमें जो रिपोर्ट अदालत को सौंपी है. उसके आधार पर किसी के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. इसलिए अदालत ने पुलिस द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस शिकायत को खारिज कर दिया है.
तनुश्री दत्ता मी टू मामले में नाना पाटेकर को कोर्ट से मिली थोड़ी राहत
अदालत के मुताबिक और ओशिवारा पुलिस स्टेशन जहां पर यह शिकायत दर्ज की गई थी, वहां से पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी अदालत ने इस मामले की प्रकृति पर विचार नहीं किया है. अदालत ने केवल पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करने की सीमाओं पर विचार किया है. अदालत ने यह नहीं कहा है कि तनुश्री दत्ता द्वारा दायर शिकायत झूठी थी या सच्ची. हालांकि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर इसे खारिज किया गया है.
क्या है मामला
अक्टूबर 2018 में दायर अपनी शिकायत में, दत्ता ने पाटेकर और तीन अन्य पर 2008 में फिल्म "हॉर्न ओके प्लीज" के सेट पर एक गाने की शूटिंग के दौरान उनके साथ उत्पीड़न और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था।.यह मुद्दा राष्ट्रीय सुर्खियों में आया और सोशल मीडिया पर मी टू आंदोलन को हवा दी. पुलिस ने 2019 में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि उसकी जांच में किसी भी आरोपी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला.
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि एफआईआर झूठी पाई गई. कानूनी शब्दों में ऐसी रिपोर्ट को 'बी-समरी' कहा जाता है. उस समय, दत्ता ने एक विरोध याचिका दायर कर अदालत से बी-समरी को खारिज करने का आग्रह किया था। उन्होंने अदालत से अपनी शिकायत में आगे की जांच का आदेश देने का आग्रह किया. लेकिन अब मामले में नाना पाटेकर को कोर्ट से राहत मिली है.
Source: IOCL
























