आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े के खिलाफ दर्ज हुई FIR, करोड़ों की धोखाखड़ी का है मामला
Alok Nath and Shreyas Talpade: आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. दोनों एक्टर पर धोखाधड़ी के मामले में केस हुआ है.

FIR Against Shreyas Talpade & Alok Nath: अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ सहित 13 लोगों के खिलाफ हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है. ये एफआईआर सोनीपक निवासी विपुल अंतिल ने दर्ज करवाई है. मामला इंदौर में रजिस्टर्ड एक कंपनी ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के प्रमोशन से जुड़ा है जो 50 लाख से ज्यादा लोगों के करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गई.
श्रेयस तलपड़े (मराठी अभिनेता श्रेयस तलपड़े) और आलोक नाथ पर इनवेस्ट के लिए अपील करने वाली कंपनी का प्रमोशनल करने का आरोप लगाया गया है. खास बात ये है कि कंपनी के इस इवेंट में सोनू सूद भी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे.
कंपनी ने कैसे लोगों को फंसाया?
विपुल अंतिल द्वारा पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, इस कंपनी ने 6 साल पहले लोगों से पैसे वसूले थे. कंपनी में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) या अन्य माध्यमों से निवेश करने पर लोगों को भारी रिटर्न का वादा किया गया था. इतना ही नहीं, लोगों का भरोसा जीतने के लिए महंगे और बड़े होटलों में सेमिनार आयोजित किए गए. बॉलीवुड स्टार्स से प्रमोशन कराया गया और इंसेंटिव के नाम पर मल्टी लेवल मार्केटिंग की तर्ज पर एजेंट बनाए गए.
शुरुआत में कंपनी ने कुछ लोगों को भुगतान किया, लेकिन जब करोड़ों रुपये जमा हो गए तो मामले ने अलग मोड़ ले लिया. जब लोगों ने पैसे मांगना शुरू किया, तो कंपनी के अधिकारियों ने अपने मोबाइल फोन बंद करना शुरू कर दिया.
FIR में श्रेयस तलपड़े, आलोक नाथ के अलावा कुल 11 लोगों के नाम
कंपनी ने 2023 में अपना असली रंग दिखाया उन्होंने बड़े-बड़े दावे और प्रलोभन देकर सालों तक अपने असली इरादों को छुपाया और जब धीरे-धीरे लोगों ने कंपनी के सदस्यों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाना शुरू कर दिया, तो कंपनी के मालिकों ने अपने एजेंटों और निवेशकों से सभी संबंध तोड़ दिए. सभी अधिकारी-कर्मचारी जनता का करोड़ों रुपया लेकर भाग गये, एजेंटों द्वारा संचालित 250 से ज्यादा सुविधा केंद्र पर ताला लगा दिया गया. बता दें कि एफआईआर में श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ के अलावा कुल 11 लोगों को नाम दर्ज कराये गए हैं.
25 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई
अब इस मामले पर कोर्ट में 25 जनवरी को सुनवाई होगी. जिसमें सोसायटी के पदाधिकारियों को जवाब देना होगा.
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