जातिसूचक कमेंट मामले में सलमान-शिल्पा पर मुंबई की अंधेरी में एक और मामला दर्ज
जातिसूचक कमेंट मामले में मुंबई की अंधेरी में सलमान और शिल्पा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है. बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली की वाल्मीकि समाज एक्शन कमेटी ने सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी.

मुंबई: बॉलीवुड के दंबग सलमान खान और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खिलाफ अनुसूचित जाति की भावनाओं को आहत करने को लेकर अंधेरी पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है. इन दोनों कलाकारों ने सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था. बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली की वाल्मीकि समाज एक्शन कमेटी ने सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी.
खबर की पुष्टि करते हुए रोजगार अघाड़ी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष किशोर मासूम ने फोन पर बताया, "हम ऐसे शब्दों का उपयोग करने के लिए सलमान खान और शिल्पा शेट्टी की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिन्होंने हमें बुरा महसूस कराया है. हमने एक शिकायत दर्ज कराई है और हम सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे. कानून के अनुसार, उन्हें पांच साल का कारावास भुगतना होगा."
यह पूछे जाने पर कि सलमान के पास ढेर सारे प्रशंसक हैं और उन्हें आसानी से जमानत मिल जाएगी, मासूम ने कहा, "कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, चाहे वह कोई आम नागरिक हो या फिर कोई कलाकार और जहां तक बात प्रशंसकों की है तो केवल खास वर्ग ने ही उन्हें सलमान खान द स्टार नहीं बनाया है, बल्कि इसके पीछे दलितों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है. ऐसे आदमी का कौन समर्थन करेगा जो अपने प्रशंसकों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है? हमें बुरा लगा है."
रोजगार अघाड़ी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव नवीन रामचंद्र लाडे ने शिकायत दर्ज कराई है. लाडे के वकील नो जो बयान जारी किया है उसमें कहा गया है, "कैटरीना के साथ एक टीवी शो में पहुंचे सलमान ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर अनुसूचित जाति समुदाय का अपमान किया है."
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बयान में आगे कहा गया, “अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया ऐसा लग रहा है कि वह अपने बयान से पूरे समाज के प्रति हीन भावना को बढ़ावा दे रही हैं, सलमान ने भी जानबूझकर अनुसूचित जाति का अपमान किया है. दोनों कलाकारों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) संशोधन अधिनियम 2015 के तहत यू/एस/ 3(1)(आर) (यू), 26/1/2016, 7(1)(सी)(डी) सिविल अधिकार अधिनियम, 1995 के तहत अपराध किया है.”
लाडे ने यह भी कहा, "मैंने अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण खुद को अपमानित और प्रताड़ित महसूस किया है. सलमान और शिल्पा के दिए गए बयानों से मुझे बहुत दर्द हुआ और बुरा लगा है."
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