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भारतीय आईटी कंपनियों को राहत, अमेरिकी जज ने एच-1बी वीजा बैन लागू करने से रोका

एच-1बी वीजा और एल-1 वीजा पर अमेरिका में एंट्री पर प्रतिबंध के खिलाफ यह दूसरा आदेश है. अगस्त ने अमेरिकी विदेशी विभाग ने खुद जॉब से जुड़े कुछ वीजा नियमों में खुद छूट दी थी.

अमेरिका में कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट के फेडरल जज के फैसले से भारतीय आईटी कंपनियों को राहत मिली है. दरअसल फेडरल जज ने एच-1बी वीजा धारक इंडियन आईटी इंजीनियरों को देश एंट्री पर बैन के आदेश पर 31 दिसंबर 2020 तक रोक लगा दी है. डिस्ट्रिकट जज जैफ्री व्हाइट ने अपने आदेश में कहा है कि अधिकारी 22 जून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लागू नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक अधिकारों से परे जाकर यह आदेश जारी किया है. यह आदेश गुरुवार को जारी किया गया. एंट्री पर प्रतिबंध के खिलाफ यह दूसरा आदेश  एच-1बी वीजा और एल-1 वीजा पर अमेरिका में एंट्री पर प्रतिबंध के खिलाफ यह दूसरा आदेश है. अगस्त ने अमेरिकी विदेशी विभाग ने खुद जॉब से जुड़े कुछ वीजा नियमों में खुद छूट दी थी. उसने राष्ट्र हित में कुछ खास श्रेणी के प्रोफेशनल और कामगारों को अमेरिका आने की छूट दी थी. इनमें एच-1बी वीजा होल्डर प्राइवेट और पब्लिक हेल्थकेयर प्रोफेशनल शामिल हैं. इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े किसी रिसर्च में शामिल हैं. आईटी सेक्टर में उन लोगों को इजाजत दी गई है, जिनकी सर्विस की जरूरत अमेरिकी एजेंसियां समझती हैं. अमेरिकी एजेंसियों ने जिन सपोर्ट सर्विस को इजाजत दी है, उनसे जुड़े आईटी कर्मचारियों को भी एच-1बी वीजा पर अमेरिका आने की इजाजत होगी.

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