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PPF, SSY जैसी स्कीम्स में बिना नॉमिनेशन के अकाउंट होल्डर की हो गई है मृत्यु तो किसे मिलेगा पैसा? जानें

Small Savings Schemes: अगर किसी स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई है और उसके खाते में नॉमिनेशन नहीं है तो ऐसे में डेथ क्लेम का प्रोसेस कैसे पूरा होगा इस बारे में जानें.

Small Savings Schemes Death Claim: सरकार देश के आम लोगों के लिए कई तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम्स चलाती है. अगर आप भी इन स्कीम्स में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले इसके डेथ क्लेम के नियम के बारे में जान लें. वरना बाद में आपको खाते में जमा पैसों को निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. कई बार लोग स्मॉल सेविंग स्कीम का अकाउंट खोलते वक्त उसमें नॉमिनेशन करना भूल जाते हैं. ऐसे में बाद में इस तरह के खाते में डेथ क्लेम की प्रक्रिया जटिल हो जाती है. आइए जानते है कि अगर किसी स्मॉल सेविंग अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई है और उसके खाते में किसी भी व्यक्ति का नाम बतौर नॉमिनी नहीं है तो खाते में जमा पैसा किसे मिलेगा. इसके साथ ही इस तरह के खाते का डेथ क्लेम लेने की प्रक्रिया क्या है.

क्या है डेथ क्लेम का नियम-

सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizens Savings Scheme), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Savings Certificate) आदि जैसी स्कीम के डेथ क्लेम को आसान बना दिया है. अगर स्मॉल सेविंग खाते में रकम 5 लाख रुपये से कम की और नॉमिनी का नाम ऐड है तो ऐसे में सारी रकम नॉमिनी को केवल आईडी प्रूफ देने पर मिल जाएगी. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक का क्लेम लेने पर नॉमिनी को सभी कानूनी डॉक्यूमेंट्स जैसे अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट, अकाउंट का पासबुक, रसीद और शपथ पत्र भी जमा करना पड़ेगा.

बिना नॉमिनेशन के कैसे ले सकते हैं डेथ क्लेम

अगर किसी स्मॉल सेविंग स्कीम खाताधारक ने अकाउंट में किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी नहीं बनाया है और उसकी मृत्यु हो गई है तो ऐसे में डेथ क्लेम की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाएगी. गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्‍ट (Government Savings Promotion Act 1873)  के अनुसार अगर किसी खाते में नॉमिनी नहीं है और अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई है तो ऐसे में कानूनी उत्तराधिकारी को पैसे क्लेम करने का अधिकार है.

यह पैसे अकाउंट होल्डर की मृत्यु को 6 महीने के भीतर ही क्लेम किए जा सकते हैं. सबसे पहले कानूनी उत्तराधिकारी को अपना Succession Certificate, खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, अकाउंट का पासबुक, रसीद और शपथ पत्र जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी. इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अधिकृत अधिकारी चेक करेगा और उसके बाद क्लेम के पैसे उत्तराधिकारी को दिए जाएंगे.

किन योजनाओं पर नियम होगा लागू-

  • पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट
  • नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट
  • नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट
  • सुकन्या समृद्धि योजना
  • किसान विकास पत्र
  • वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

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