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RBI Action Bank: रिजर्व बैंक ने इस बैंक का रद्द किया लाइसेंस, आपका भी यहां खाता तो नहीं? जानें क्या फंस गई रकम
पुणे स्थित 'द सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक' 10 अक्टूबर के बाद ऑपरेट नहीं करेगा. इस बैंक में जमा 99% ग्राहकों के पैसे DICGC के अंतर्गत आते हैं.
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RBI Cancelled Co-operative Bank License: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) देश में ऑपरेट हो रहे सरकारी, प्राइवेट और को-ऑपरेटिव बैंकों के कामकाज पर नजर बनाकर रखता है. अगर कोई बैंक नियम का उल्लंघन करते पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करता हैं. हाल ही में आरबीआई (RBI) ने एक और को-ऑपरेटिव बैंक पर कार्रवाई करते हुए बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है.
यह बैंक है- पुणे स्थित 'द सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड' (The Seva Vikas Co-Operative Bank). आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि बैंक को ऑपरेट करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है. साथ ही आने वाले वक्त में इसे आगे चलाने के लिए कोई इनकम के सोर्स भी नहीं बचा था. ऐसे में केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला किया है.
RBI ने कही यह बात
रिजर्व बैंक ने कहा कि 10 अक्टूबर के बाद बैंक ऑपरेट नहीं करेगा. द सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक बैंक में जमा 99% ग्राहकों के पैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के अंतर्गत आते हैं. DICGC ने बताया कि 14 सितंबर 2022 तक उसने ग्राहकों को कुल 152.36 करोड़ रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया है.
आरबीआई ने कहा है कि बैंक की वित्तीय स्थिति बेहद खराब थी और वह अपने अकाउंट होल्डर्स के पैसे भुगतान करने की स्थिति में नहीं था. ऐसे में आरबीआई ने इस बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लिया है.
बैंक ने पैसा जमा करने और निकालने पर लगी रोक
आरबीआई ने पुणे के द सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से ग्राहकों के पैसे निकालने और जमा करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. बैंक के कारोबार पर 10 अक्टूबर से ही रोक लगा गया. ऐसे में कस्टमर न बैंक से पैसे निकाल पाएंगे न ही जमा कर पाएंगे. इ
ग्राहकों को मिलेगा इंश्योरेंस लाभ
जिन ग्राहकों का पैसा द सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में जमा है उन्हें 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है. यह इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिल रही है. DICGC एक रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी जो को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है. ऐसे में किसी खाताधारक के 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर DICGC उसे पूरा इंश्योरेंस क्लेम देता है.
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