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RBI Action: रिजर्व बैंक ने कड़ा एक्शन लेकर इस बैंक का लाइसेंस कर दिया कैंसिल, जानें ग्राहकों के पैसे का क्या होगा

RBI Cancelled License: रिजर्व बैंक ने एक बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है. इस बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों के पैसे और डिपॉजिट का क्या होगा, इस बारे में जान लें.

RBI Cancelled License of Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को एक बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया. जिस बैंक के लाइसेंस को रद्द किया गया है वह महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड है. आरबीआई ने यह कदम बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई का साधन नहीं होने की वजह से उठाया है. आरबीआई ने बैंक को 4 दिसंबर, 2023 से सभी तरह के बिजनेस को बंद करने का आदेश दिया है.

बैंक के पास थी पूंजी की कमी

इस मामले पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए रिजर्व बैंक ने बताया है कि शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर 4 दिसंबर से किसी तरह की बैंकिंग सेवाएं नहीं दे सकता है. इसके साथ ही बैंक पर पेमेंट या डिपॉजिट रिसीव करने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. केंद्रीय बैंक ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस कॉपरेटिव बैंक के पास बैंकिंग सेवाएं देने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं थी. इसके साथ ही बैंक भविष्य में कमाई के साधन को लेकर भी कोई ठोस योजना पेश करने में नाकाम रहा है. ऐसे में यह आरबीआई के नियमों का पालन नहीं कर रहा था और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया है.

ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?

रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक के लाइसेंस कैंसिल होने के बाद से सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बैंक में जमा ग्राहकों के पैसों का क्या होगा? डिपॉजिटर्स को इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की तरफ से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर बैंक के ग्राहकों को बीमा कवर की सुविधा मिलती है. DICGC भारतीय रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी है जो 5 लाख रुपये तक की राशि पर बीमा की सुविधा प्रदान करता है. ऐसे में जिन ग्राहकों की 5 लाख या उससे कम राशि बैंक में जमा होगी पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक राशि वाले ग्राहक केवल 5 लाख रुपये तक की रकम के लिए क्लेम कर सकते हैं. 

इन बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कई बैंकों पर नियमों का पालन न करने के कारण भारी जुर्माना भी लगाया है. इसमें आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका समेत तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर आर्थिक जुर्माना लगाया है. इसके अलावा आरबीआई ने जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, श्री लक्ष्मी कृपा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, द कोणार्क शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और द चेंबूर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी पेनाल्टी लगाई है. 

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