त्यौहारी मौसम में सरकार का तोहफा: 50 हज़ार से ज्यादा का सोना खरीदने पर अब पैन जरूरी नही
सोना खरीदने वालों और ज्वैलर्स को राहत देते हुए 50,000 रूपये या उससे उपर के जेम्स, ज्वैलरी की खरीद पर पैन देने का नियम हटा दिया गया है. ज्वैलर्स को ऐसे खरीददारों की जानकारी सरकार को देने की बाध्यता नही होगी .

नई दिल्लीः सोने की खरीदारी करने वालों और ज्वैलर्स के लिए सरकार ने अच्छी खबर का एलान किया है. सरकार ने 50,000 रुपये से उपर के जेम्स, ज्वैलरी की खरीदारी करने पर पैन या आधार नंबर देने का नियम खत्म कर दिया है.अब ज्वैलर्स को ऐसे ग्राहकों की जानकारी सरकार को देने की बाध्यता नही होगी जो 50 हज़ार से ज्यादा की खऱीददारी करें. यानि अगर कोई 50 हज़ार या उससे ज्यादा का सोना या जेम्स खरीद रहा है तो उसे ज्वैलर्स को अपना पैन नंबर देना जरूरी नही होगा.
सरकार ने पीएमएलए (सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के दायरे से ज्वैलरी सेक्टर को बाहर कर दिया है. पीएमएलए के नियम में 50 हज़ार से ज्यादा की खरीददारी पर पैन कार्ड या कोई भी पहचान पत्र देना अनिवार्य है. सरकार ने इससे पहले 23 अगस्त को ज्वैलरी की खरीद को भी इसके दायरे में लाने का फैसला कर नियमों को सख्त किया था. जिसपर सर्राफा उद्योग से इसके चलते आ रही दिक्कतों का लगातार हवाला दिया जा रहा था. इसके बाद सरकार ने शुक्रवार को अपने 23 अगस्त के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया.
हालांकि 2 लाख रुपये से उपर की कैश से की गयी खरीददारी पर पैन देना पहले की तरह अनिवार्य होगा.
Source: IOCL

























