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PAN Card: क्या पैन कार्ड भी होता है एक्सपायर? जानिए यह जरूरी डॉक्यूमेंट की कब तक होती है वैलिडिटी

PAN Card Details: पैन कार्ड एक 10 नंबर का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर है जिसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरेंडर (PAN Card Surrender) करने की सुविधा देता है.

PAN Card Validity: बदलते वक्त के साथ ही पैन कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट्स (Important Documents) बन गया है. इसका इस्तेमाल कई वित्तीय कामों (Financial Documents) के लिए किया जाता है. बैंक में खाता खुलवाने से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक, ज्वेलरी खरीदने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने तक हर जगह पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. इसके अलावा बहुत सी सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. आजकल पैन कार्ड को आधार से जोड़ना आवश्यक हो गया है, ताकि लोगों की फाइनेंशियल हिस्ट्री को आसानी से ट्रैक किया जा सके.

पैन कार्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है. इसके जरिए आईडी डिपार्टमेंट नागरिक के इनकम और टैक्स पर नजर बनाए रखता है. ज्यादातर जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), पासपोर्ट आदि की एक एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद वह डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाता है. क्या आपको पता है पैन कार्ड की कितनी वैलिडिटी रहती है और यह डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं. आइए हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं-

पैन कार्ड की कितनी है वैलिडिटी

पैन कार्ड की लाइफटाइम वैलिडिटी रहती है यानी एक बार बार पैन कार्ड बनवाने के बाद यह व्यक्ति के जीवित रहने तक वैलिड रहता है. पैन कार्ड एक 10 नंबर का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर है जिसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरेंडर (PAN Card Surrender) करने की सुविधा देता है. हम आपको मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को डीएक्टिवेट या सरेंडर करने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं.

पैन कार्ड को सरेंडर करने का तरीका

अगर आप अपने किसी मृत रिश्तेदार का पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप असेसमेंट ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखना चाहिए. इसके साथ एप्लीकेशन में आपको पैन कार्ड सरेंडर करने का कारण भी लिखना है. इस एप्लीकेशन में मृतक का नाम, डेट ऑफ बर्थ (Date of Birth), डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate), पैन नंबर आदि सारी जानकारी भी दर्ज करना होगा. इस एप्लीकेशन के साथ ही आपको डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा. इसके साथ ही एप्लीकेशन की एक कॉपी आपको रखनी होगी. इससे बाद में आप पैन कार्ड सरेंडर का प्रूफ दे सकते हैं.

पैन कार्ड बनवाने का आसान तरीका-

  • पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर क्लिक करना होगा.
  • अब 'Instant PAN through Aadhaar' पर क्लिक करें.
  • अब 'Get New PAN' पर क्लिक करें. इसके बाद आपसे आधार नंबर डालने के लिए कहा जाएगा जिसे फिल करें.
  • आधार डालते ही आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
  • OTP डालने के बाद आपका e-PAN बन जाएगा. आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं.
  • इंस्टेंट पैन कार्ड बनाने के दौरान आपको कोई फॉर्म नहीं भरना होगा, किसी तरह की जानकारी नहीं देनी होती. आपके आधार से ही सारी डिटेल ले ली जाती है.
  • आपने जो पैन कार्ड इंस्टेंट बनवाया है, वह ई-पैन कार्ड रहता है, लेकिन आप चाहें तो बाद में इस ई-पैन कार्ड को फिजिकल कार्ड में भी बदल सकते हैं.
  • फिजिकल कार्ड के लिए आपको शुल्क जमा करना होगा.
  • इसके बाद आपके घर के एड्रेस से पैन कार्ड आ जाएगा.

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