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Aadhaar PAN Link: आपका पैन कार्ड होने वाला है निष्क्रिय? जल्दी से करें यह काम, IT विभाग ने दी चेतावनी
Aadhaar PAN Link: आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि पैन कार्ड होल्डर को एक काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए, वरना बाद में परेशानी बढ़ सकती है.
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PAN- Aadhaar Link: इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड यूजर्स से कहा है कि अगर अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लें. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि 31 मार्च, 2023 पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तरीख है. ऐसे में अगर लिंक नहीं कराया जाता है तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय (PAN Card Inoperative) हो जाएगा. इसका मतलब है कि आप पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे.
इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि धारा 1961 के तहत सभी पैन कार्ड होल्डर को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. अगर कोई यह काम 31 मार्च, 2023 तक नहीं करता है तो वह 1 अप्रैल से अपने पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएगा. अंतिम तारीख नजदीक है और आप इसे आज ही लिंक करा लें.
पेनाल्टी देकर भी नहीं कर पाएंगे लिंक
आधार से पैन कार्ड को लिंक (PAN Card Penalty) करने के लिए अभी जुर्माना भरना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप 31 मार्च के बाद इसे लिंक कराने जाते हैं तो पेनाल्टी देने के बाद भी यह काम नहीं किया जाएगा. हालांकि अभी यह काम करने के लिए जुर्माना भरना होगा. यदि कोई व्यक्ति अब अपने पैन को अपने आधार से लिंक करता है, तो वह 1 हजार रुपये के विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है. ऐसा इस कारण की अभी बिना जुर्माना देकर लिंक करने का डेट बीत चुका है.
कैसे करा सकते हैं आधार को पैन कार्ड से लिंक
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आप सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. आपके पास वैध पैन नंबर, वैध आधार संख्या, वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए. अब जुर्माना भरने के लिए आपको ई-पेमेंट पर टिन का विकल्प चुने और गैर-टीडीएस में 'आगे बढ़ें' विकल्प का चयन करें. साथ ही अन्य आवश्यक डिटेल जैसे पैन, असेस्टमेट ईयर (2023-24), भुगतान का तरीका (नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड), पता, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें. कैप्चा कोड दर्ज करने और पेमेंट होने के बाद आपको 4 से 5 दिनों का इंतजार करना होगा.
4-5 दिनों के बाद, अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने के लिए आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. यहां पर ई—फाइलिंग पर लॉग इन करें और डैशबोर्ड पर जाकर लिंक आधार टू पैन विकल्प के तहत, लिंक आधार पर क्लिक करें. आपका पैन— आधार से लिंक कर दिया जाएगा.
पैन निष्क्रिय होने पर क्या होगा
अगर पैन को आधार के साथ 31 मार्च, 2023 तक लिंक नहीं किया जाता है तो आप जहां भी पैन अनिवार्य है, इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे. साथ ही आपका पैन कार्ड का उपयोग बैंक खाते, डीमैट खाते आदि के लिए नहीं कर पाएंगे.
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