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PAN-Aadhaar Link: 1 जुलाई से पहले आधार और पैन को कराए लिंक, वरना देना पड़ेगा दोगुना जुर्माना!

How to Link PAN-Aadhaar: आधार और पैन लिंक करने के लिए 1 जुलाई से आपको 1000 रुपये देने होंगे. यह नियम 31 मार्च 2023 तक के लिए लागू है.

PAN-Aadhaar Linking: आजकल आधार (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN Card) दो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट (Important Documents) बन चुके हैं. बिना इन दोनों डॉक्यूमेंट के कोई भी काम करना आसान नहीं है. आधार कार्ड एक जरूरी आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट (Aadhaar Card as ID Proof) है वहीं पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी जरूरी वित्तीय कामों में किया जाता है. इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बहुत जरूरी है.

अगर किसी व्यक्ति ने अभी तक दोनों को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द लिंक करा लें. 30 जून 2022 तक आप कम जुर्माने के साथ आधार और पैन को लिंक (PAN-Aadhaar Card Link) करा सकते हैं. 1 जुलाई से इस काम के लिए आपको दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा. नियमों के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मार्च 2022 तक लोग अपने पैन और आधार को मुफ्त में लिंक करा सकते थे. इसके बाद 30 जून तक आपको 500 रुपये का जुर्माना देकर आधार और पैन को लिंक किया जा सकता है.

1 जुलाई से इस काम को करने के लिए आपको 1000 रुपये देना होगा. यह नियम 31 मार्च 2023 तक के लिए लागू है. तो चलिए हम आपको आधार और पैन को लिंक (PAN-Aadhaar Card Link Process) करने के प्रोसेस और इसका शुल्क जमा करने के तरीके के बारे में बताते हैं-

पैन और आधार को लिंक का स्टेटस और लिंक करने का तरीका यह है-

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर विजिट करें.
  • आगे Link Aadhaar ऑप्शन का चुनाव करें.
  • इसके बाद आगे स्टेटस को देखने के लिए आप Click Here पर क्लिक करके पैन के डिटेल्स दर्ज करें.
  • आपको अगर आधार से पैन लिंक दिखे तो आपको पैन और आधार लिंक हैं. वहीं यह न दिखे तो आपको इसे लिंक करना होगा.
  • https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के वेबसाइट पर पर जाकर Link Aadhaar के ऑप्शन का चुनाव करें.
  • इसके बाद आपसे आधार डिटेल्स मांगे जाएंगे जिसे फिल करके आप ओटीपी ऑप्शन का चुनाव करें.
  • आगे Registered Mobile Number पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करें.
  • इसके बाद जुर्माना भरते ही आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.

पैन-आधार लिंक करने के लिए जुर्माना भरने का प्रोसेस-

  • https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर क्लिक करें.
  • यहां Linking Request में CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करें.
  • इसके बाद टैक्स एप्लीकेबल ऑप्शन को चुनें.
  • आपको 30 जून तक 500 रुपये जुर्माने का भुगतान करना होगा.
  • इसके जुर्माने के पेमेंट के तरीके को चुनें.
  • आगे नेट बैंकिंग (Net Banking Process) या कार्ड मोड से पेमेंट करें.
  • पैन नंबर और Assessment Year फील करें.
  • कैप्चा दर्ज करें.
  • Submit ऑप्शन पर क्लिक करते ही पैन और आधार लिंक हो जाएगा.

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