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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है या बनवाना है, तो इन बातों का रखें ध्यान
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नए नियमों के तहत टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहनों को खरीदते समय ही रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा. इसके लिए अब लोगों को आरएलए के चक्कर नहीं काटने पड़ेगें. इस काम के लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है.
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रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) ई-संपर्क केन्द्रों पर डीएल बनवाने की सुविधा देगा. जिन लोगों को डीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत आ रही है तो वे इन संपर्क केन्द्रों पर जा कर आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 03 Feb 2018 05:09 PM (IST)
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Source: IOCL























