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अगर नहीं किया है ITR से जुड़ा ये काम तो नहीं मिलेगा एक भी रुपये का रिफंड
Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिफंड भर दिया है, लेकिन अभी तक आईटीआर से जुड़ा हुआ एक जरूरी काम नहीं किया है तो इनकम टैक्स विभाग आपको रिफंड नहीं देगा.
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ITR Filing: इनकम टैक्स रिफंड फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसने इस समय सीमा तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है. वह बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है. हालांकि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिया है और रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं तो एक अहम जानकारी आपको जान लेनी चाहिए.
आयकर विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, लेकिन अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है तो ऐसा हो सकता है कि अभी तक आयकर विभाग ने आपका रिफंड रोक कर रखा हो. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न पर रिफंड पाने के लिए आपको आईटीआर वेरिफिकेशन कराना बहुत आवश्यक है.
आईटीआर वेरिफिकेशन करना आवश्यक
अपने आईटीआर को दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापित करना अनिवार्य है. पहले यह समय सीमा 120 दिन थी. हालांकि, आयकर विभाग ने ITR वेरिफिकेशन की समय सीमा घटाकर 30 दिन कर दी, जो 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी है. अगर आप इस समय सीमा के भीतर अपने आयकर रिटर्न को वेरिफाई करने में फेल रहते हैं तो इसे आयकर जमा की ओर से फाइल किया गया नहीं माना जाएगा. इसका मतलब आपका आईटीआर को प्रोसेस नहीं किया जाएगा.
कोई टैक्स रिफंड नहीं
अगर आप समय सीमा के भीतर अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं और सत्यापित नहीं करते हैं तो आपको कोई टैक्स रिफंड भी नहीं दिया जाएगा. आयकर विभाग के मुताबिक, आईटीआर वेरिफिकेशन करने वाले को ही टैक्स रिफंड जारी किया जाता है.
ऑनलाइन आईटीआर ई-वेरिफाई कैसे करें
आयकर रिटर्न को छह तरह से वेरिफाई किया जा सकता है. आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर, आपके पूर्व मान्य बैंक अकाउंट के माध्यम से ईवीसी, डीमैट खाते के माध्यम से उत्पन्न ईवीसी, एटीएम के माध्यम से ईवीसी या नेट बैंकिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से ई-वेरिफिकेशन किया जा सकता है.
कैसे जानें की आपका आईटीआर ई-वेरिफाई हो गया है या नहीं
वेरिफाई करने के दौरान आयकर विभाग की ओर से आपको मैसेज भेजा जाएगा. मैसेज में ई-वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी. वहीं ईमेल के जरिए भी जानकारी दी जाएगी की आपका ई-वेरिफिकेशन पूरा हुआ है या नहीं.
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