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ITR Filing: क्या होगा अगर आज आईटीआर फाइल करना मिस गए थे तो? यहां पूरी हाजिर है जानकारी

ITR Filing: देर से रिटर्न दाखिल करने का एक सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मिलने वाली छूट की सुविधा भी खत्म हो जाती है. ये प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 (1) के तहत आता है.

ITR Filing: भारत में हर टैक्सपेयर के लिए यह जरूरी है कि वह समय पर अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करें. इसके लिए सरकार हर साल एक समय सीमा तय करती है. इस साल नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए यह डेडलाइन 15 सितंबर यानी कि आज है. यानी कि जिन टैक्सपेयर्स को अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उन्हें FY 2024-25 के लिए अपना ITR आज भरना होगा.

अब सवाल यह आता है कि अगर आप इस समयसीमा से चूक गए तो क्या होगा? टैक्सपेयर्स में अक्सर इस बात को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि समय सीमा पार हो जाने के बाद रिटर्न दाखिल करने के क्या परिणाम होंगे? आज हम आपको इस बारे में जानकारी देने जा रहे हैं. 

क्या 15 सितंबर के बाद फाइल कर सकेंगे रिटर्न? 

इसका जवाब है हां, आप अभी भी अपना आईटीआर देर से दाखिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको कुछ शर्तों, दंडों और प्रतिबंधों को समझना होगा. बेशक, टैक्सपेयर्स नियत तारीख के बाद भी अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. आयकर विभाग यह विकल्प इसलिए देता है ताकि जो लोग समय सीमा से चूक गए हैं, उन्हें भी अपने इनकम की जानकारी देने और करों का सही तरीके से भुगतान करने का मौका मिल सके. हालांकि, लेट आईटीआर फाइलिंग के कुछ नुकसान भी हैं. 

देर से रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना

अगर आप समय सीमा चूक जाते हैं, तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है.

  • अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो जुर्माना 5,000 रुपये तक हो सकता है.
  • अगर आय 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये है.

यह जुर्माना आपके विलंबित रिटर्न दाखिल करते समय लगाया जाता है.जुर्माने के अलावा, आपको बकाए टैक्स अमाउंट पर ब्याज भी देना होगा. यह धारा 234A के तहत लगाया जाता है. इसका कैलकुलेशन आमतौर रिटर्न फाइल करने की देय तिथि से लेकर वास्तविक रिटर्न फाइल करने और पेमेंट करने की तिथि तक 1 परसेंट प्रति माह की दर से किया जाता है. 

नहीं मिलेगी कोई छूट

देर से रिटर्न दाखिल करने का एक सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मिलने वाली छूट की सुविधा भी खत्म हो जाती है. ये प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 (1) के तहत आता है. अगर आप समय सीमा से चूक जाते हैं, तो आप घाटे (जैसे व्यावसायिक घाटा, पूंजीगत घाटा आदि) को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब है कि आप पहले हुए नुकसान को एडजस्ट कर आगे आने वाले सालों में टैक्स बचाने का मौका खो देते हैं. 

लेट रिटर्न भरने की डेडलाइन

आप 31 दिसंबर, 2025 तक अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. इस तिथि के बाद आप उस असेस्मेंट ईयर के लिए अपना आईटीआर बिल्कुल भी दाखिल नहीं कर सकते. यानी देर से रिटर्न जमा कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक देरी मुनासिब नहीं है.

 

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ITR Filing: नहीं बढ़ाई जाएगी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन, लेकिन इन टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत

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