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ITR Filing: अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचकर आपको हुआ कैपिटल गेन, तो आयकर रिटर्न भरते समय जरुर करें खुलासा!

Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग के पास म्यूचुअल फंड्स में आपके ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी उपलब्ध है.

ITR Filing For AY24: वित्त वर्ष 2022-24 और एसेसटमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. और 2022-24 वित्त वर्ष के दौरान अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर कैपिटल गेन अर्जित किया है तो अपने आईटीआर में इसे रिपोर्ट करना ना भूलें.  क्योंकि एक वित्त वर्ष में म्यूचुअल फंड्स में निवेश से होने वाले इनकम का खुलासा करना आईटीआर मे बेहद जरुरी है. 

चेक करें इक्विटी है या डेट फंड

म्यूचुअल फंड्स से होने वाले मुनाफे पर लगने वाले टैक्स कई बातों पर निर्भर करता है. जिसमें महत्वपूर्ण है कि कितने समय के लिए आपने म्यूचुअल फंड्स को होल्ड किया है. आपको बता दें इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुउल फंड दोनों ही पर टैक्स देना होता है. जिस भी म्यूचुअल फंड का निवेश 65 फीसदी इक्विटी में होता है उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड कहा जाता है. 

होल्डिंग अवधि के आधार पर टैक्स 

अगर निवेशक ने एक साल से कम अवधि में ही मुनाफा बनाकर म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेच दिया है तो 15 फीसदी के दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है. और अगर होल्डिंग अवधि एक साल से ज्यादा है तो यूनिट्स बेचने से होने वाले मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) बनता है जिस पर 10 फीसदी टैक्स चुकाना होता है. हालांकि एक लाख रुपये तक सालाना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता है.  एक लाख से ज्यादा के मुनाफे पर बगैर कोई इंडेक्सेशन बेनेफिट के 10 फीसदी टैक्स देना होता है.   

पास में रखें कैपिटल गेन स्टेटमेंट 

अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचने पर मुनाफा हुआ है तो आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा. आईटीआर दाखिल करते समय आपको 26AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ( AIS) टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ( TIS), फॉर्म 16 के साथ कैपिटल गेन स्टेटमेंट पास में रखना होगा. एआईएस और टीआईएस में एक वर्ष में खरीदे और बेचे गए म्यूचुअल फंड यूनिट्स के वैल्यू की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी. कैपिटल गेन स्टेटमेट मे जाकर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है. कैपिटल गेन स्टेटमेंट मे दोनों ही रकम लिखा होगा. आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाले कैपिटल गेन को शेड्यूल 112A में और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को शेड्यूल CG में रिपोर्ट करना होगा.  और अगर आपको फंड में निवेश पर डिविडेंड भी मिला है तो इस आय को शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेज (Schedule of Other Sources) में  दिखाना होगा.  

इनकम टैक्स विभाग को है सबकुछ पता 

आईटीआर भरते समय इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरुरी है. कैपिटल गेन को रिपोर्ट करना आवश्यक है क्योंकि टैक्स विभाग के पास पूरी जानकारी आपके द्वारा म्यूचुअल फंड यूनिट्स का ट्रांजैक्शन का उपलब्ध है जो म्यूचुअल फंड्स उन्हें उपलब्ध कराती हैं.   

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