इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त जरूर दें यह जानकारी, वरना बाद में आ सकता है डिपार्टमेंट का नोटिस
अगर आपके परिवार में आपका बेटा या बेटी (जिसकी शादी नहीं हुई है) कोई भी प्रापर्टी खरीदता (Property Buying) है और उसमें आपका भी हिस्सा है तो आपको आईटीआर में उसकी जानकारी देनी होगी.

वित्त वर्ष 2021-2022 (Financial Year 2021-2022) अपने आखिरी दौर में है. ऐसे में अगले महीने से आपको इस साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना होगा. लेकिन, आईटीआर दाखिल (ITR Filing) करते वक्त टैक्सपेयर्स कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण बाद में उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इन गलतियों की वजह से उन्हें इनकम टैक्स (Income Tax) का नोटिस भी आ जाता है. आपको बता दें कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ने विदेश में बैंक खाते या प्रापर्टी रखी है तो उसकी जानकारी देना भी आवश्यक है. तो चलिए हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहें हैं जिन्हें आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते वक्त खास तौर पर ध्यान में रखें
विदेशों में रखी संपत्ती की जानकारी देना जरूरी
आपको बता दें कि इनकम टैक्स के बनाए आईटी कानूनों (IT Rules) के तहत अगर किसी व्यक्ति में किसी तरह की चल और अचल संपत्ति रखी है और वह पूरे वित्त वर्ष में कभी भी भारत में रहा है तो उसे भारत में इनकम टैक्स रिटर्न डालते समय अपनी सभी संपत्तियों की जानकारी डालनी होगी.
अगर आपके परिवार में आपका बेटा या बेटी (जिसकी शादी नहीं हुई है) कोई भी प्रापर्टी खरीदते (Property Buying) हैं और उसमें आपका भी हिस्सा है तो आपको आईटीआर में उसकी जानकारी देनी होगी. अगर आप अपनी सभी संपत्तियों की जानकारी नहीं देते हैं तो बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ऊपर कार्रवाई करके आपसे बाद में बतौर जुर्माना 30 प्रतिशत तक टैक्स वसूल सकता है.
इन संपत्तियों की देनी होगी जानकारी
आपको बता दें कि अगर आपके विदेश के बैंक में खाते हैं, मकान, दुकान आदि अचल संपत्ति है या किसी प्रकार का ट्रस्ट आप देश या विदेश में चलाते हैं तो इन सब की जानकारी देने होगी. आईटीआर दाखिल करते समय विदेशी संपत्तियों का ब्यौरा देते समय खास सावधानी रखें. किसी तरह की छोटी सी चूक के कारण भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है. इसके साथ ही इनकम टैक्स अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत आप पर जुर्माना लग सकता है.
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Source: IOCL























