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ब्याज, पेंशन, बीमा- जानें PF खाताधारकों को मिलती हैं कौन-कौन सी सुविधाएं
कर्मचारी के वेतन में से हर महीने कुछ पैसे कटते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद यह पैसा उनके काम आ सके.
पीएफ कर्मचारियों के रिटायरमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है. कर्मचारी के वेतन में से हर महीने कुछ पैसे कटते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद यह पैसा उनके काम आ सके. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीएफ खाताधारकों को क्या-क्या फायदे मिलते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से सभी कर्मचारियों को PF की सुविधा दी जाती है.
बीमा का लाभ
- पीएफ खाता खुलवाते ही बाई डिफॉल्ट बीमा भी मिलता है
- एंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना के तहत पीएफ खाते पर 6 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है
- इस स्कीम के तहत नॉमिनी खाताधारक की बीमारी, दुर्घटना या आकस्मित मृत्यु के बाद बीमा की राशि का क्लेम कर सकता है। इसमें एकमुश्त भुगतान मिलता है
पेंशन का लाभ
- कर्मचारी को बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% पीएफ अकाउंट में जाता है
- कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट करती है
- कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में और 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है
इनएक्टिव खातों पर भी ब्याज
- पीएफ खाताधारकों को निष्क्रिय पड़े खातों पर भी ब्याज मिलता है
- पीएफ खाता 3 साल से अधिक समय से निष्क्रिय है तो भी ब्याज मिलता रहेगा
टैक्स की बचत
- ईपीएफ की गिनती टैक्स बचाने के लिए सबसे बेहतर विकल्पों में होती है
- नए टैक्स सिस्टम में इसमें कोई लाभ नहीं मिलता.
- पुराने टैक्स सिस्टम में सैलेरी के 12% योगदान तक पर टैक्स छूट मिलेगी. इस बचत पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट दी जाती है.
पीएफ खाते में बीच में निकाल सकते हैं पैसा
- महामारी और बेरोजगारी के मद्देनजर रिटायरमेंट से पहले कुछ पैसा निकालने की सुविधा सरकार ने दी है
- कर्मचारी यदि किसी कंपनी में 5 साल से सेवाएं दे रहा है तो PF निकालने पर उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती
- यदि 5 साल की अवधि पूरी नहीं हुई तो 10% टीडीएस और टैक्स कटता है
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