![metaverse](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-top.png)
Aadhaar Pan Linking: अभी भी 11 करोड़ से अधिक पैन नहीं है आधार से लिंक, सरकार ने संसद में दी जानकारी
PAN Aadhaar Linking: केंद्र सरकार ने 5 फरवरी को संसद के बजट सेशन के दौरान सदन में जानकारी दी है कि अब तक 11 करोड़ से अधिक पैन होल्डर्स ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है.
![Aadhaar Pan Linking: अभी भी 11 करोड़ से अधिक पैन नहीं है आधार से लिंक, सरकार ने संसद में दी जानकारी Government Informs Parliament that more than 11 crore Pan is not linked with AADHAAR till now Aadhaar Pan Linking: अभी भी 11 करोड़ से अधिक पैन नहीं है आधार से लिंक, सरकार ने संसद में दी जानकारी](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/02/06/2ad5d01a4b1f4083425cf6878af7c17b1707191159888279_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
PAN-Aadhaar Linking: केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक देशभर में 11 करोड़ से अधिक ऐसे पैन कार्ड होल्डर्स हैं जिन्होंने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है. यह आंकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए हैं. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को सोमवार को लिखित जवाब देते हुए बताया कि 29 जनवरी 2024 तक देशभर में 11.48 करोड़ ऐसे पैन कार्ड होल्डर्स हैं जो अपने पैन को आधार से लिंक करने में असफल रहे हैं.
पैन को आधार से लिंक करना है आवश्यक
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 से पहले जारी किए गए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था. इसके लिए सरकार ने 30 जून 2023 की डेडलाइन भी तय की थी. ऐसा न करने वालों के पैन को निष्क्रिय कर दिया गया है और यह दोबारा पेनल्टी देने पर चालू किया जा रहा है. ऐसे में अगर आपने भी अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है और वह निष्क्रिय हो गया है तो उसे 1000 रुपये की पेनाल्टी देकर दोबारा चालू किया जा सकता है.
पेनाल्टी के जरिए सरकार ने जुटाए 600 करोड़ से अधिक की राशि
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में यह भी जानकारी दी है कि अब तक 60 लाख से अधिक लोगों ने आधार-पैन लिंक के लिए पेनाल्टी दिया है जिसके जरिए सरकार के पास 601.97 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठा हुई है. यह राशि 1 जुलाई से 31 जनवरी 2024 के बीच जुटाई गई है. सरकार ने बिना पेनाल्टी के पैन को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून 2023 तक का वक्त दिया था, जो पैन होल्डर इस तारीख के बाद पैन को आधार से लिंक कर रहे हैं उन्हें 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ रहा है.
पैन-आधार को कैसे करें लिंक-
1. पैन आधार को लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर विजिट करें.
2. अगर आप वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं है तो खुद को रजिस्टर करें. रजिस्ट्रेशन के बाद आपका पैन नंबर आपका यूजर आईडी होगा.
3. फिर अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट वर्थ डालकर इसे लॉगिन कर लें.
4. इसके बाद आपके सामने एक पॉप अप विंडो आएगा जिसमें पैन को आधार से लिंक कर दिया जाएगा. आप प्रोफाइल सेटिंग में जाकर लिंक आधार पर भी क्लिक कर सकते हैं.
5. आगे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डिटेल्स दर्ज करने होंगे.
6. यहां अपने बाकी डिटेल्स को आधार के साथ मैच करें. अगर सब कुछ सही है तो लिंक नाऊ पर क्लिक करें.
7. आगे पेनाल्टी के रूप में 1,000 रुपये देकर पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं.
8. पैन आधार लिंक होते ही आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर मैसेज आएगा.
ये भी पढ़ें-
LIC Dividend: ऑल टाइम हाई तक पहुंचे एलआईसी के शेयर, जल्द हो सकता है डिविडेंड का भी ऐलान, जानें सबकुछ
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![metaverse](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![उमेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/68e69cdeb2a9e8e5e54aacd0d8833e7f.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)