Service Charge: रेस्तरां-होटलों को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्विस चार्ज नहीं वसूलने वाली गाइडलाइंस पर लगाई रोक
Service Charge Update: ये भी स्पष्ट किया गया है कि सर्विस चार्ज टेकअवे आर्डर पर नहीं वसूला जा सकेगा. इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 25 नवंबर 2022 को होगी.
Service Charge New Update: दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्तरां इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूलने वाले गाइडलाइंस पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर ज्यादा विचार किए जाने की जरुरत है और सुनवाई की अगली तारीख तक राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) का आदेश लागू नहीं माना जाएगा.
25 नवंबर को अगली सुनवाई
कोर्ट ने सर्विस चार्ज नहीं वसूलने के फरमान पर इस शर्त के साथ रोक लगाई है कि होटल और रेस्तरां फूड बिल और टैक्स के साथ सर्विस चार्ज वसूले जाने की जानकारी भी मेन्यू में शामिल करेंगे साथ ही ये जानकारी रेस्तरां में अलग अलग जगह पर डिस्प्ले किया जाएगा. लेकिन ये भी स्पष्ट किया गया है कि सर्विस चार्ज टेकअवे आर्डर पर नहीं वसूला जा सकेगा. इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 25 नवंबर 2022 को होगी.
दरअसल 4 जुलाई, 2022 को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बड़ा निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था किसी भी नाम से होटल या रेस्तरां सर्विस चार्ज वसूल सकेंगे. प्राधिकरण ने ये भी कहा था कि सर्विस चार्ज को खाने के बिल में भी नहीं जोड़ा जा सकेगा. अगर कोई भी होटल इसको खाने के बिल में जोड़ेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.
जारी किए दिशा निर्देश
आपको बता दें बढ़ती शिकायतों के बीच सीसीपीए ने अनुचित व्यापार गतिविधियां और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये दिशानिर्देश जारी किए थे. इसमें कहा गया कि कोई भी होटल या रेस्तरां ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता. ग्राहक चाहे तो सर्विस चार्ज दे सकते हैं और ये ग्राहकों के विवेक पर निर्भर करेगा.
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