एकल लेनदेन में 2 लाख रुपये से ज्यादा मिलने की रिपोर्ट करें: सीबीडीटी

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि कारोबारियों और व्यापारियों को वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री पर 2 लाख रुपये के एकल लेनदेन की जानकारी अधिकारियों को देनी होगी.
आयकर नियम, 1962 के तहत नियम 114 ई के दिशानिर्देशों पर आयकर विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है. यह नियम इस साल अप्रैल से लागू हुआ है. कुछ हलकों में 2 लाख रुपये तक के कुल नकद लेनदेन को लेकर संदेह जताया जा रहा था. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज जारी बयान में कहा कि नियम 114 ई के उपनियम के तहत एकीकृत या कुल के नियम को बोर्ड की 6 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना के जरिये संशोधित किया गया है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय लेनदेन का लेखाजोखा (एसएफटी) के तहत रिपोर्टिंग की जरूरत वस्तु एवं सेवाओं की प्रति लेनदेन दो लाख रुपये की नकद प्राप्तियों के लिए है.
आयकर नियम, 1962 के नियम 114 ई के तहत वित्तीय लेनदेन का लेखाजोखा देने का नियम 1 अप्रैल, 2016 को अस्तित्व में आया था. इसके तहत वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री पर 2 लाख रुपये से अधिक की कैश रिसीप्ट्स का ब्योरा देने का प्रावधान है.
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