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घोटाले के शिकार PMC बैंक को खरीदने के लिए भारत पे, सेंट्रम ने मिलकर लगाया दांव
दिल्ली हाई कोर्ट ने है कहा है कि पीएमसी बैंक के डिपोजिटरों के लिए मेडिकल और शिक्षा की जरूरतों के लिए पैसे निकालने का अनुमति दी जा सकती है.

फिनटेक कंपनी भारत पे और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी सेंट्रम मुश्किल में फंसे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक को खरीद सकती हैं. पीएमसी को-ऑपरेटिव बैंक पर फिलहाल कारोबार करने पर पाबंदी है. पीएमसी बैंक के खिलाफ कई लोन अनिमयमितता खास कर एचडीआईएल के प्रमोटरों को दिए लोन के मामले में जांच चल रही है. साथ ही इस बैंक के ग्राहकों का भी पैसे इसमें फंसा है. भारत पे ने बैंक को खरीदने की तैयारी शुरू की इकनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक भारत पे के सीईओ अशनीर ग्रोवर ने कहा है कि अगर हम पीएमसी बैंक का अधिग्रहण कर पाए तो हमारे सामने किसी बैंक को शून्य से शुरू करने की चुनौती खत्म हो जाएगी. अगर पीएमसी बैंक को खरीदने में सफलता मिल जाती है तो यह पहली दफा होगा जब किसी फिनटेक फर्मों को आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिलेगा. ग्रोवर ने कहा वे पीएमसी बैंक को खरीदने के लिए जरूरी ग्राउड वर्क तैयार कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि दोनों मिल कर किसी तरह पीएमसी की दिक्कतों को सुलझाएंगे. अदालत की ओर से पीएमसी डिपॉजिटरों को राहत इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने है कहा है कि पीएमसी बैंक के डिपोजिटरों के लिए मेडिकल और शिक्षा की जरूरतों के लिए पैसे निकालने का अनुमति दी जा सकती है. अदालत ने डिपोजिटरों से आरबीआई की ओर से नियुक्त प्रशासक से एक बार फिर संपर्क करने और उन्हें चिकित्सा व शिक्षा समेत अपनी अन्य आपात जरूरतों के बारे में तीन सप्ताह के भीतर बताने को कहा. हाई कोर्ट की बेंच ने प्रशासक को डिपोजिटरों के के आवेदनों पर गौर करने और दो सप्ताह के भीतर फैसला लेने को कहा. बेंच ने कहा कि प्रशासक इस बारे में 26 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अदालत को जानकारी दें. गोल्ड फंड्स और ईटीएफ के रिटर्न निगेटिव जोन में, क्या आपको निकल जाना चाहिए?
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