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1 अप्रैल से होगा बदलावः पैकेट बंद प्रोडेक्ट्स पर बड़े अक्षरों में देनी होगी सारी जानकारी

नई दिल्ली: 1 अप्रैल से होने वाले ढेरों बदलावों में एक ये भी है कि कंपनियों को अब एक अप्रैल से उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर प्रोडेक्ट की कीमत, एक्सपायरी डेट और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री या इंग्रिडिएंट्स जैसी जरूरी जानकारियां बड़े बड़े अक्षरों में छापनी होंगी. केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले का मंत्रालय का इसके लिए पहले दिया जा चुका एक आदेश एक अप्रैल 2017 से लागू हो जायेगा. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पैकेटबंद उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेजिंग संबंधी नियम 2011 के तहत पैकेट पर जरूरी जानकारी स्पष्ट तौर पर छापने के लिए पिछले साल आदेश दिया था. इसे लागू करने से पहले सरकार ने कंपनियों को पुराना स्टॉक निकालने के लिये 6 महीने का समय दिया था. उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक बीएन दीक्षित ने बताया कि सरकार ने 31 मार्च 2017 की इस समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया है, इसलिये आदेश एक अप्रैल से लागू हो जाएगा. इस आदेश के दायरे में उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेट पर प्रकाशित होने वाला ‘‘बारकोड’’ भी शामिल है. आदेश के मुताबिक कंपनियों को 200 से 400 ग्राम या मिलीलीटर मात्रा की उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेट पर जरूरी जानकारी 2 से 4 मिलीमीटर आकार के फॉंर्मेट में देनी होगी, इसी प्रकार 500 ग्राम या मिलीलीटर मात्रा वाली वस्तुओं के पैकेट पर 8 मिलीमीटर फॉंट का आकार रखना होगा.
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