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31 March Deadline: केवल बचे हैं 8 दिन...31 मार्च से पहले निपटा लें ये सभी काम, नहीं तो होगी परेशानी

Financial Tasks: 31 मार्च टैक्सपेयर्स के लिए बहुत अहम है. इस महीने के अंत तक आपको कुछ जरूरी काम को निपटाना बहुत आवश्यक है. ऐसा नहीं करने पर आपको भारी फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है.

31st March Deadline for Financial Tasks: वित्त वर्ष 2022-23 अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. अप्रैल से नये वित्त वर्ष 2023-2024 की शुरुआत हो जाएगी. ऐसे में मार्च का महीना वित्त लिहाज से बहुत अहम होता है. इस माह में लोगों को कई वित्तीय कार्यों को निपटाना बहुत आवश्यक है. ऐसा न करने की स्थिति में आपको भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है. कई ऐसे कार्य हैं जिनकी डेडलाइन करीब आ गई है. ऐसे में मार्च का महीना खत्म होने से पहले आप इन कार्यों को नहीं निपटाते हैं तो आपको बाद में पेनल्टी के रूप में अधिक राशि का भुगतान करना पड़ सकता है. ऐसे में हम आपको उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनकी डेडलाइन 31 मार्च, 2023 को खत्म हो रही है. आइए जानते हैं इस बारे में-

1. पैन आधार को करें लिंक

आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड होल्डर्स से पैन और आधार लिंक करने के कहा है. इस कार्य को करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2023 तय की गई है. गौरतलब है कि पैन आधार लिंक करने की समयसीमा को पहले भी कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है मगर आर आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. पैन को आधार से लिंक न करने की स्थिति में आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देकर पैन को आधार से लिंक करना पड़ेगा. पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में आप आईटी रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे.

2. म्‍यूचुअल फंड में नॉमिनेशन है जरूरी

31 मार्च की तारीख म्‍यूचुअल फंड निवेशकों (Mutual Fund Investors) के लिहाज से बेहद अहम है. मार्केट रेगुलर सेबी ने निवेशकों से 31 मार्च तक म्‍यूचुअल फंड में नॉमिनेशन के कार्य को पूरा करने के लिए कहा गया है. ऐसा न करने की स्थिति में पोर्टफोलियो फ्रीज कर दिया जाएगा. इसके बाद इसे दोबारा शुरू करने के लिए आपको सारे डिटेल्स जमा करने होंगे. ऐसे में डेडलाइन खत्म होने से पहले इस काम को जरूर पूरा कर लें.

3. टैक्स सेविंग की डेडलाइन

वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स छूट प्राप्त करने के लिए टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश करने का यह आखिकी मौका है. अगर आप इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेवर एफडी जैसी कई तरह की स्कीम में निवेश करने का आखिरी मौका है.

4. PPF और SSY में मिनिमम राशि निवेश करना है जरूरी

अगर आपने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना में पूरे साल मिनिमम राशि नहीं निवेश की है तो इस काम को 31 मार्च से पहले निपटा दें. ऐसा न करने की स्थिति में आपके खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और इसे दोबारा केवल जुर्माना की राशि देने के बाद दी शुरू किया जाएगा. ऐसे में अगर आप इन स्मॉल सेविंग खाते को निष्क्रिय होने से बचाना चाहते हैं तो आज ही इसमें मिनिमम राशि डिपॉजिट करें.

5. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की डेडलाइन

अगर आप 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश कर सकते हैं. सरकार की इस स्कीम की डेडलाइन 31 मार्च, 2023 को खत्म हो रही है. सरकार ने अब तक इसके समय सीमा को बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया है. इस स्कीम में आप भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत जमा राशि पर 7.4 फीसदी के हिसाब से रिटर्न मिलता है. योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को आप सालाना, छमाही, तिमाही या मासिक आधार पर निकाल सकते हैं.

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