टैक्स फ्री कमाई, फिर भी भरें ITR; जानें किन 10 परिस्थितियों में टैक्स रिटर्न कानूनी रूप से जरूरी
ITR Filing 2026: आईटीआर का इनकम से कोई लेना-देना नहीं है. आपकी कमाई बेसिक छूट लिमिट के दायरे में आए, चाहे न आए, लेकिन 10 परिस्थितियों में आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी है.

Income Tax Return Filing 2026: कई बार टैक्सपेयर्स को ऐसा लगता है कि उनकी सालाना कमाई टैक्स छूट की सीमा (Tax Excemption Limit) से कम है इसलिए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की जरूरत नहीं है. इनकम-टैक्स एक्ट के तहत, 10 ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं, जिनमें आईटीआर फाइल करना कानूनी रूप से अनिवार्य है भले ही आपकी कुल आय पर कोई टैक्स न बनता हो. बता दें कि FY 2025-26 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है और नई टैक्स व्यवस्था के तहत यह 4 लाख रुपये है.
1 लाख से अधिक का बिजली बिल
अगर किसी एक कारोबारी साल में आपने अपने घर या ऑफिस के लिए बिजली बिल के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान किया है, तो आपको आईटीआर भरना होगा.
2 लाख से अधिक का विदेश दौरा
अगर आपने खुद के या परिवार के किसी सदस्य के विदेश दौरे पर 2 लाख या उससे अधिक रकम खर्च किए हैं, तो आप जरूर से आईटीआर फाइल कर दें.
सेविंग अकाउंट में 50 लाख जमा
अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपके एक या एक से अधिक सेविंग्स अकाउंट्स में कुल जमा राशि 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा है, तो ITR फाइल करना जरूरी हो जाता है.
करंट अकाउंट में 1 करोड़ जमा
अगर कोई व्यक्ति किसी फाइनेंशियल ईयर में एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा रकम जमा करता है, तो ITR फाइल करना जरूरी हो जाता है.
TDS या TCS 50000 से अधिक कटना
अगर साल भर में आपकी सैलरी, फिक्स्ड डिपॉजिट या किसी दूसरे ट्रांजैक्शन पर 25000 रुपये या उससे अधिक का TDS/TCS कटा है, तो आपको आईटीआर हर हाल में भरना होगा. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह लिमिट 50000 रुपये है.
आय छूट की सीमा से अधिक
जिन टैक्सपेयर्स की कुल आय लागू बेसिक छूट सीमा से ज्यादा है, उन्हें भी ITR फाइल करना होगा. FY 2025-26 के लिए, पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है और नई टैक्स व्यवस्था के तहत यह 4 लाख रुपये है.
बिजनेस या कैपिटल लॉस
अगर आपको शेयर बाजार, क्रिप्टो की खरीद या प्रॉपर्टी बेचने पर कोई घाटा हुआ है और आप इस घाटे को अगले सालों के मुनाफे से सेट-ऑफ करने के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं , तो इस स्थिति में आपको आईटीआर भरना होगा.
विदेश में संपत्ति
अगर आप रहने वाले भारत के हैं, लेकिन विदेश में आपके नाम कोई संपत्ति, शेयर या बैंक अकाउंट है, तो इस स्थिति में भी आईटीआर फाइल करना पड़ता है.
प्रोफेश्नल इनकम 10 लाख से अधिक
अगर आप एक फ्रीलांसर, डॉक्टर, वकील, आईटी पेशेवर या कंसल्टेंट हैं और आपकी प्रोफेश्नल ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो बिना देर किए आप अभी अपना आईटीआर फाइल कर लीजिए.
बिजनेस टर्नओर 60 लाख से अधिक
अगर आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं और आपका सालाना टर्नओवर 60 लाख रुपये से ज्यादा है, तो भले ही उसमें आपका कुछ मुनाफा न हुआ हो, लेकिन आईटीआर आपको भरना ही पड़ेगा.
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