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सरकार का बड़ा फैसला, इन कमर्शियल वाहनों को मिलेगी 7 साल की परमिट छूट

Commercial Vehicle Permit Exemption: कमर्शियल गाड़ी मालिकों के लिए खुशखबरी. सरकार ने इलेक्ट्रिक, एथेनॉल और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को 7 साल के लिए परमिट से छूट दी है. जानिए पूरी डिटेल.

Commercial Vehicle Permit Exemption: मौजूदा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसे सुनकर कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है. आपको बता दें कि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया नोटिस जारी किया है. जिसमें अब कुछ खास तरह के कमर्शियल वाहनों को 7 साल तक के लिए कमर्शियल परमिट लेने की अब झंझट नहीं रहेगा. 

आपको बता दें कि, सरकार का यह फैसला देश में साफ-सुथरे फ्यूल यानी ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है. तो चलिए जानतें हैं कि सरकार ने क्या नया नियम बनाया है और इसका फायदा किन-किन गाड़ी मालिकों को मिलने वाला है.

इन 4 तरह के कमर्शियल वाहनों मिलेगा फायदा 

आपको बता दें कि, सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब सभी बैटरी से चलने वाले यानी इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को अगले 7 साल तक किसी भी तरह का परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी. इसके साथ ही सरकार ने एथेनॉल, मेथेनॉल और भविष्य के फ्यूल यानी हाइड्रोजन से चलने वाले कमर्शियल पैसेंजर और माल ढोने वाले वाहनों को भी शामिल कर लिया है. यानी अब इन चारों वैकल्पिक फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को परमिट की लंबी कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिल जाएगी.

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पुराने नियम में क्या हुआ बदलाव?

जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार ने सबसे पहले साल 2018 में इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन वाले कमर्शियल वाहनों को परमिट से छूट दी थी. लेकिन उस समय इसके लिए कोई तय समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी. अब सरकार ने पुराने आदेश को बदलते हुए इसे अगले 7 साल के लिए फिक्स कर दिया है. 

सरकार का मानना है कि इस निश्चित समय सीमा से ट्रांसपोर्ट कंपनियों और लॉजिस्टिक्स बिजनेस से जुड़े लोगों को अपनी प्लानिंग करने में आसानी होगी और वे बिना किसी डर या दुविधा के पर्यावरण के अनुकूल गाड़ियों को अपनी फ्लीट में शामिल कर सकेंगे.

छूट पाने के लिए गाड़ी में यह होना जरूरी 

सरकार द्वारा लागु किए गए नए नियम के मुताबिक अगर इस परमिट छूट का आप फायदा उठाना चाहते हैं. तो सरकार ने इसके लिए एक छोटी सी लेकिन बेहद जरूरी शर्त रखी है. नोटिफिकेशन के अनुसार इस कैटेगरी में आने वाले सभी कमर्शियल वाहनों में एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा होना अनिवार्य है. 

यह एआईएस 140 स्टैंडर्ड के नियमों के मुताबिक काम करता हो. बता दें कि, इस डिवाइस की मदद से सरकार गाड़ियों की सुरक्षा और उनकी लाइव लोकेशन पर नजर रख सकेगी. अगर आपके पास यह सेफ्टी डिवाइस नहीं होगी तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे.

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हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.

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