Delhi Pollution: कल से दिल्ली में इन गाड़ियों पर बैन, ऐसे वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
Delhi Vehicles: पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरुवार से अगले आदेश तक, दिल्ली के बाहर पंजीकृत केवल बीएस-वीआई मानकों वाले वाहनों को ही शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.

दिल्ली में प्रदूषण से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. इसी बीच दिल्ली सरकार ने मंगलवार (16 दिसंबर 2025) को एक बड़ा ऐलान किया है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक, 18 दिसंबर 2025 की सुबह से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सिर्फ BS-6 गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी. इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जैसे BS-2,3,4 की सभी गाड़ियों की एंट्री अगले ऑर्डर तक प्रतिबंधित रहेगी. इनमें प्राइवेट कारें, टैक्सी, स्कूल बस से लेकर कमर्शियल गाड़ियों के नाम शामिल हैं.
इसके साथ ही दिल्ली में चल रही दूसरे राज्यों की गाड़ियों को भी जांचा जाएगा. अगर गाड़ियां BS-6 नहीं मिलीं, तो उन्हें भी जब्त कर लिया जाएगा. दूसरे राज्यों की ज्यादातर इंटरस्टेट बसें डीजल की BS-4 कैटेगरी वाली हैं. ऐसे में इन गाड़ियों का परिचालन दिल्ली में प्रभावित हो सकता है.
कल से दिल्ली में नहीं चलेंगी ये गाड़ियां?
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को घोषणा की कि 18 दिसंबर (गुरुवार) से राष्ट्रीय राजधानी में वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.सिरसा ने कहा कि वाहन मालिकों को नियम का पालन करने के लिए एक दिन का समय दिया गया है.
इन वाहनों को नहीं दिया जाएगा फ्यूल
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पंप पर लगाए गए कैमरे बगैर वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों की खुद पहचान कर लेंगे, और बृहस्पतिवार से ऐसे वाहनों को बिना किसी टकराव या व्यवधान के ईंधन देने से इनकार कर दिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं होने की वजह से अबतक आठ लाख वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है.
इसके अलावा पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरुवार से अगले आदेश तक, दिल्ली के बाहर पंजीकृत केवल बीएस-वीआई मानकों वाले वाहनों को ही शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.
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Source: IOCL






















