क्या Traffic Police आपकी कार की चाबी जब्त कर सकती है? जानिए कानून क्या कहता है
Can Constable Take Your Car Keys: क्या ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकती है? जानिए मोटर व्हीकल एक्ट का असली कानून, कांस्टेबल के अधिकार और अपने लीगल राइट्स एकदम आसान भाषा में.

Can Constable Take Your Car Keys: भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय हमारा सामना कभी न कभी तो ट्रैफिक पुलिस से हो ही जाता है. जिसके चलते लोग अक्सर ऐसा रास्ता अपनाते हैं जहां उनका सामना ट्रैफिक पुलिस वालों से न हो सके. क्योंकि, कई बार ऐसा देखा जाता है कि, चालान काटने के चक्कर में पुलिस वाले आपकी तरफ झपटा मारकर गाड़ी की चाभी निकाल लेते हैं. जिसके बाद मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है.
लेकिन रोड पर चलने वाले सभी लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर आता है क्या ऐसे ट्रैफिक पुलिस हमारे गाड़ी से चाभी निकाल सकता है. तो चलिए आज बेहद ही आसान शब्दों में जानतें हैं कि, ऐसा कोई नियम है या पुलिस मनमानी करती है.
चाबी निकालने का कोई भी अधिकार नहीं
बता दें कि, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के किसी भी क्लॉज या धारा में ट्रैफिक पुलिस के किसी भी अधिकारी या कांस्टेबल को गाड़ी की चाबी निकालने या उसे जब्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है. पुलिस का काम नियमों का उल्लंघन होने पर आपका चालान काटना, दस्तावेज चेक करना या ज्यादा गंभीर मामला होने पर गाड़ी को सीज करना है.
लेकिन बीच सड़क पर जबरन चाबी छीनना पूरी तरह गैर-कानूनी है. अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है.
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जबरदस्ती चाभी निकालने पर करें यह काम
आपको बता दें कि, अगर कोई पुलिसकर्मी आपके साथ ऐसा करता है तो सबसे पहले शांत रहें और बहस या हाथापाई करने से बचें. तुरंत अपने मोबाइल से उस घटना का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें. इसके तुरंत बाद उस पुलिसकर्मी का नाम और उसकी नेम प्लेट पर दिख रहा बैच नंबर नोट करें.
आप इस वीडियो और सबूत के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन या ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं. नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर तुरंत सख्त विभागीय कार्रवाई की जाती है.
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