Auto Series: दिल्ली से मुंबई रजिस्टर्ड की है गाड़ी की RC तो जानिए कैसे वापस हासिल करें रोड टैक्स
देश में हाल ही में RTO से जुड़ी कई सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है लेकिन रोड टैक्स रिफंड के लिए आपको एक बार खुद जाकर डॉक्युमेंट्स सबमिट करने होंगे. आइए जानते हैं इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.

जॉब के सिलसिले में दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर होने पर एक शख्स ने मुंबई में कार के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया. जिसके बाद उन्हें किसी ने बताया किदिल्ली में कार के रजिस्ट्रेशन के लिए चुकाया गया रोड टैक्स रिफंड मिल सकता है. किसी भी कारण अगर आप कार दूसरे राज्य में शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन उसी राज्य में ट्रांसफर कराना पड़ता है. अगर कार का मालिक नहीं बदला है तो आप आरसी ट्रांसफर के छह महीने के अंदर पुराने रजिस्ट्रेशन वाले राज्य से रोड टैक्स वापस हासिल कर सकते हैं. लेकिन इसमें हर राज्य के अपने नियम हैं. आइए जानते हैं इसके लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स और प्रक्रिया.
इन डॉक्युमेंट्स के साथ ऐसे करें अप्लाई
कार की चेसिस का प्रिंट.
नए स्मार्ट कार्ड की नोटरी से अटेस्टेड कॉपी, पुराना स्मार्ट कार्ड की ओरिजिनल या नोटरी से अटेस्टेड कॉपी.
स्टेट ट्रांसफर NOC की फोटो कॉपी.
पहली बार में पे किए गए रोड टैक्स की रिसिप्ट.
नए रोड टैक्स पेमेंट की रसीद की फोटो कॉपी.
आईडी कार्ड जैसे वोटर आईडी या आधार कार्ड, नया एड्रेस प्रूफ.
आरटीओ फॉर्म 16, आरटीओ फॉर्म DT जो टैक्स रिफंड के लिए लागू हो.
रिफंड के लिए आवेदन, साथ में बैंक डीटेल्स/एड्रेस जिस पर चेक भेजा जा सके.
नई रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से CRTI सूचना.
इन सभी डॉक्यूमेंट्स को नोटरी से अटेस्टेट करने के बाद एप्लीकेशन पर अपनी फोटो और एड्रेस लिखे लिफाफे के साथ जमा करवाएं.
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