जल्द UP Nikay Chunav कराने का HC का आदेश रद्द, OBC सर्वे के लिए मार्च तक का वक्त ! | UP News
यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। ये निर्णय सीजेआई की बेंच से आया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई ओबीसी कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए...31 मार्च तक का समय दे दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना आरक्षण के ही तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सरकार को राहत मिली है...लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश दिया है, और राज्य सरकार ने आरक्षण को लेकर ध्यान नहीं रखा था..देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्थितियां बिल्कुल साफ है कि किस तरह से OBC आरक्षण दिया जाना है....

























