Unnao Rape Case में पीड़िता ने ऑन कैमरा दी गवाही, बताया क्या हुआ था,Supreme Court का खटखटाएगी दरवाजा
उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ CBI ने बड़ा फैसला लिया है. जांच एजेंसी ने साफ कर दिया है कि वो इस आदेश को जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और इसके लिए विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की जाएगी. CBI ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश का गहराई से अध्ययन किया गया है, जिसके बाद ये तय किया गया कि दोषी को दी गई जमानत और सजा निलंबन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा. सीबीआई का कहना है कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसमें पीड़िता को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है. CBI के मुताबिक, कुलदीप सेंगर की अपील और जमानत याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने कड़ा विरोध किया था. CBI ने समय रहते अपने जवाब और लिखित दलीलें भी कोर्ट में दाखिल की थी. वही पीड़िता के परिवार ने भी जमानत का विरोध करते हुए सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं और धमकियों का हवाला दिया था.
























