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Stray Dogs Verdict: SC का बड़ा फैसला, Community Dogs सड़कों पर वापस!
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने आदेश में बदलाव किया है। पहले दिल्ली-NCR के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का आदेश था, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को वापस उनके इलाके में छोड़ा जा सकता है। केवल रेबीज से संक्रमित या खतरनाक कुत्तों को ही बंद रखा जाएगा। इस फैसले से डॉग लवर्स खुश हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को सिर्फ तय जगहों पर ही खाना खिलाया जाएगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। यह आदेश अब दिल्ली-NCR तक सीमित न होकर पूरे देश में लागू होगा। हालांकि, 'आक्रामक कुत्ते' की पहचान और फीडिंग एरिया तय करने जैसे मुद्दों पर अभी स्थिति साफ नहीं है, जिससे आगे भी टकराव की आशंका है। एक पक्ष का कहना है कि "बहुत बैलेंस्ड है। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था।"
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion























