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Gyanvapi Case : क्या शिवलिंग का सच ऐसे सामने आएगा ?
सोमवार को वाराणसी जिले की एक अदालत ने जिला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील करने का निर्देश दिया था, जहां एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है. साथ ही अदालत ने कहा था कि जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, उस स्थान पर लोगों का प्रवेश वर्जित कर दें और मस्जिद में केवल 20 लोगों को नमाज अदा करने की इजाजत दें. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. दरअसल, 14 से 16 मई के बीच ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे कार्य किया गया था. इस दौरान शिवलिंग मिलने का दावा किया गया. इसके बाद निचली अदालत ने नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित कर दी.
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पवन चौरसियाअंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
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