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Uniform Civil Code पर Delhi High Court ने कहा- देश को इसकी जरूरत, केंद्र सरकार उठाए कदम
दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की जरूरत बताई. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने साल 1985 में भी कॉमन सिविल कोड की बात अपने एक फैसले में कही थी. लेकिन उसके बाद से अब तक तीन दशक का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसको लेकर क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है.
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एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
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