SEBI के नियमों का पालन ना करने के आरोप में Madhabi Buch पर चलेगा केस | ABP News
मुंबई की विशेष कोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मुंबई एसीबी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया । मुंबई की एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अदालत ने वर्ली स्थित एसीबी इकाई को निर्देश दिया है कि वह भारतीय दंड संहिता (IPC), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज करे। यह मामला एक कंपनी की कथित रूप से धोखाधड़ीपूर्ण लिस्टिंग से संबंधित है, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आरोपी बताए गए हैं। शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाए हैं? यह मामला एक याचिका के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सेबी के अधिकारियों ने अपने नियामकीय कर्तव्यों का पालन नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप बाजार में हेरफेर और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को बढ़ावा मिला। शिकायत में कहा गया कि एक ऐसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर दिया गया, जो नियमानुसार पात्र नहीं थी।

























