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स्कूटी या बाइक चलाते ही इन लोगों का हो सकता है 25 हजार का चालान, बिल्कुल न करें ये गलती

Motor Vehicle Act Rules: स्कूटी या बाइक चलाने वालों ने अगर इस नियम का उल्लंघन किया गया. तो फिर 25000 रुपये का चलन भरना पड़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं इस नियम के बारे में पूरी जानकारी. 

Motor Vehicle Act Rules: भारत में सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए कुछ नियम तय किए गए है. तो सभी वाहन चालकों को मानने होते हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाता है. और अच्छा खासा जुर्माना किया जाता है. कई बार लोगों को नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती. लेकिन मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए कई नियम बहुत ही सख्त हैं.

इनका उल्लंघन करने पर जेब पर भारी बोझ पड़ सकता हैं. बता दें स्कूटी और बाइक चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक नियम ऐसा ही तय किया गया है. अगर इस नियम का उल्लंघन किया गया. तो फिर 25000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं इस नियम के बारे में पूरी जानकारी. 

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार का चालान

मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी चलाने वालों के लिए कई नियम बनाए गए हैं. बाइक, कार और हर तरह के वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होने का रूल समान है. ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर आपका चालान काट दिया जाता है. देश में 18 साल ऊपर के सभी लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई 18 साल से कम उम्र का लड़का या लड़की बाइक या स्कूटी चलeते हुए पकड़े जाते हैं.

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तो ऐसे में उनका तगड़ा चालान किया जाता है. बता दें मोटर वाहन अधिनियम के कुछ नियमों बदलाव करते हुए नाबालिक के गाड़ी चलाने को लेकर चालान में काफी इजाफा किया है. अब अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है. तो उसके अभिभावक पर  मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199A के तहत 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा वाहन को जप्त भी किया जा सकता है. 

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अभिभावक को बुलाकर काटा जाएगा चालान 

पिछले कुछ समय से नाबालिग के गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट की काफी खबरें आई है. इसीलिए अब ट्रैफिक पुलिस और सख्त हो गई है. अब अगर ट्रैफिक पुलिस किसी नाबालिग को गाड़ी चलाते हुए पकड़ती है. तो उसके अभिभावक को बुलाकर उसका चालान काटा जाता है. इतना ही नहीं अगर नाबालिग कोई एक्सीडेंट कर देता है. तो फिर उसके अभिभावक को जेल भी जाना पड़ सकता है.

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