16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
ITR Rules: अगर आप 16 सितंबर तक ITR फाइल नहीं कर पाए हैं. तो क्या अब भी ITR दाखिल कर सकते हैं. जान लीजिए इसके लिए क्या है नियम कितनी देनी होगी फाइलिंग पेनल्टी.

ITR Rules: सभी लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न तय टाइम तक पर फाइल करना होता है. इस साल की डेडलाइन 16 सितंबर 2025 थी. लेकिन कई लोग इस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या वह अब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी होगी.
तो इसके साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि अगर डेडलाइन मिस हो गई. तो इसके लिए पेनल्टी कितनी लगेगी और क्या वह पुराने टैक्स रिजीमया नए टैक्स रिजीम में अपनी पसंद के मुताबिक ऑप्शन चुन सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
क्या अब भी भर सकते हैं ITR?
अगर आप 16 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस कर गए हैं, तो भी आप अभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं. इसे बिलेटेड ITR कहा जाता है और इनकम टैक्स एक्ट के तहत आमतौर पर वित्त वर्ष खत्म होने के दो साल तक रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. हालांकि लेट फाइलिंग की वजह आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है. जो अधिकतम 5000 रुपये तक हो सकती है.
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इसके अलावा अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती ह, तो धारा 23A के तहत हर महीने 1 प्रतिशत का ब्याज भी देना होगा. बिलेटेड ITR फाइल करने के लिए आप डिजिटल पोर्टल या ई-फाइलिंग वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए भी आपको PAN, बैंक अकाउंट और जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे. इस तरह आप बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं.
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बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग की भी डेडलाइन क्या?
इस साल के टैक्स सीजन के लिए यानी 2024-25 के लिए बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. इसका मतलब है कि जो लोग 16 सितंबर 2025 तक रिटर्न नहीं फाइल कर पाए. वह अब भी इस तारीख तक इसे सबमिट कर सकते हैं. हालांकि देर से फाइल करने पर लेट फाइलिंग पेनल्टी लगेगी.
इसलिए अगर आप 16 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस कर चुके हैं. तो अब जितनी जल्दी हो सके रिटर्न फाइल कर दें. ताकि 1 दिसंबर 2025 की डेडलाइन मिस न हो. नहीं तो फिर आपको हो सकता है नुकसान.
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Source: IOCL






















