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Indian Railways: भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना जुर्माने के साथ खानी पड़ सकती है जेल की हवा 

Indian Railway Rule: अगर आप भारतीय रेलवे से सफर कर रहे हैं तो इन पांच नियमों के बारे में जान लीजिए, वरना जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है. 

Indian Railways: इंडियन रेलवे से देश के ज्यादातर लोग सफर करते हैं. ऐसे में रेलवे की ओर से कई तरह की सुविधाएं दी जाती है. साथ ही यात्रियों का सफर सुरक्षित रहे, इसलिए कुछ नियम  (Indian Railway Rule) भी बनाए गए हैं. इन नियमों को नजरअंदाज करने या अनजाने में गलती कर देने पर आपको भारी जुर्माना भरना (Penalty) पड़ सकता है और नियमों की अनदेखी करने पर जेल भी जा सकते हैं. ऐसे में इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. 

सामान बेचने या फेरी लगाना अपराध 

रेलवे के नियम के अनुसार, बिना अनुमति के अगर कोई ट्रेन या रेलवे परिसर में सामान बेचता है या फिर फेरी लगाता है तो इसे अपराध माना जाएगा. ऐसा करने पर उसके खिलाफ इंडियन रेलवे (Indian Railway Rule) की धारा 144 के तहत मामला दर्ज हो सकता है. दोषी पाए जाने पर 1 साल की जेल और 2 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

दूसरे डिब्बे में सफर की अनुमति नहीं 

कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ अपनी सीट को छोड़कर दूसरे डिब्बे में सफर करते है. ऐसे मामले में उस व्यक्ति पर रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है और लंबी दूरी के किराए के साथ 250 रुपये का जुर्माना भी वसूला जा सकता है. 

ब्लैक टिकट बेचने पर 

रेलवे की ओर से टिकट केवल रजिस्टर्ड काउंटरों या ऑथराइज्ड एजेंट्स के माध्यम से ही बेचा जाता है. ऐसे में कोई बिना परमिशन के किसी यात्री को टिकट बेचता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा-143 के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है. 

वेटिंग टिकट या ट्रेन कैंसिल होने पर यात्रा 

रेलवे वेटिंग टिकट (Waiting Ticket) पर सफर की अनुमति नहीं देता है. कंफर्म टिकट पर ही यात्रा किया जा सकता है. साथ ही अगर ट्रेन कैंसिल हो चुकी है तो उस टिकट पर दूसरे ट्रेन से भी सफर की अनुमति नहीं दी जाती है. ऐसे में अगर कोई करता है तो टीटीई आपसे टिकट के पैसे के साथ ही पूरा किराया वसूलता है. जुर्माना 250 रुपये का हो सकता है और TTE आपको अगले स्टेशन पर भी उतार सकता है. 

ट्रेन की छत पर सफर करने पर जुर्माना 

ट्रेन की छत पर अगर कोई यात्री बैठकर यात्रा करता है तो ऐसा करने पर जेल भी जाना पड़ सकता है. ट्रेन की छत पर यात्रा करना अपराध की कैटेगरी में माना गया है. उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा-156 के तहत कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में 3 महीने की कैद और 500 रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ जाता है.

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