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किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार, पैन, वोटर आईडी जैसे जरूरी दस्तावेज का क्या करें? जानें

ID Card: अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो सवाल यह उठता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा. आइए जानते हैं कि इन्हें सरेंडर कैसे किया जाए.

ID Card Rules: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत भारत में रहने वाले हर नागरिक को होती है. इन सभी डॉक्यूमेंट्स से न सिर्फ आप अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं, बल्कि आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ भी उठा सकते हैं. बैंक में खाता खुलवाने के लिए पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) आवश्यक है. वहीं विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट (Passport) की जरूरत पड़ती है. ऐसे में लोग इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत संभालकर रखते हैं.

मगर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मन में यह सवाल उठता है कि मृतक के जरूरी डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए. अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है तो हम आपको बताते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इन सभी दस्तावेजों का क्या करना चाहिए. जानते हैं इस बारे में-

पैन कार्ड

बजट 2023 पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने यह ऐलान किया था कि पैन कार्ड अब बिजनेस आईडी के रूप में यूज किया जाएगा. अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल कार्य को पूरा करना है तो इसके लिए पैन कार्ड होना आवश्यक है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पैन कार्ड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है वरना बाद में इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है. अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो आप उसके पैन कार्ड को इनकम टैक्स विभाग को संपर्क करके तुरंत सरेंडर कर दें. ध्यान रखें कि पैन कार्ड सरेंडर करने से पहले इस कार्ड से जुड़े सभी खातों को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दें. इसके बाद ही इसे सरेंडर करें. 

आधार कार्ड

UIDAI द्वारा जारी किया जाने वाला आधार कार्ड एक यूनिवर्सल आईडी (Universal ID) है. यह लगभग हर सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है. अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके आधार कार्ड को सरेंडर करने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है. ऐसे में आप केवल आधार को लॉक करवा सकते हैं. आधार लॉक करवा कर आप इसके दुरुपयोग को रोक सकते हैं.

पासपोर्ट

बता दें कि आधार कार्ड की तरह ही पासपोर्ट को भी सरेंडर करने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है. पासपोर्ट को हर 10 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है. अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वह खुद ब खुद इनवैलिड हो जाएगा. ऐसे में तब तक आप पासपोर्ट को संभालकर रखें ताकि वह किसी गलत हाथ में न लगे.

वोटर आईडी

चुनाव में वोट डालने के लिए हर व्यक्ति के पास वोटर आईडी कार्ड होना आवश्यक है. यह भी बेहद जरूरी आईडी है. अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में आप उसके वोटर आईडी कार्ड को रद्द करवा सकते हैं. इसके लिए आपको चुनाव आयोग के ऑफिस जाकर फॉर्म-7 होगा. इसके बाद आपके वोटर आईडी को रद्द कर दिया जाएगा.

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