EPFO से पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो अब करना होगा ये काम, वरना प्रोसेस नहीं होगा क्लेम
EPFO Online Process: EPFO डेट ऑफ एग्जिट अब ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है. जिससे PF निकालना या ट्रांसफर करना पहले से आसान हुआ है. आइए जानते हैं, इस बारे में.

EPFO Online PF Transfer: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए पीएफ निकालना या ट्रांसफर करना पहले से आसान हो गया है. अक्सर नौकरी छोड़ने के बाद पुरानी कंपनी आपकी 'डेट ऑफ एग्जिट' पोर्टल पर दर्ज नहीं करती थी, जिससे फंड फंस जाता है.
अब आप इसे कंपनी या ऑफिस जाए बिना ही घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सीधे EPFO पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं. यानी की डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए अब परेशान होनी की जरूरत नहीं होगी. आइए जानते हैं, इस बदलाव के बारे में.
डेट ऑफ एग्जिट ऐसे करें अपडेट
अपने मोबाइल या कंप्यूटर से EPFO के 'Member Unified Portal' में लॉगिन करें. इसके लिए अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरें. लॉगिन करने के बाद 'View' में जाकर 'Service History' ऑप्शन पर पहुंचे. यहां देखें कि आपकी पुरानी कंपनी के सामने 'Date of Exit' अपडेट है या नहीं? अगर लिखा है 'Not Available', तो इसे अपडेट करना जरूरी है.
अपडेट करने के लिए 'Manage' टैब में जाएं और 'Mark Exit' चुनें. अब उस कंपनी का चयन करें जिसकी एग्जिट डेट भरनी है. फॉर्म में नौकरी छोड़ने की तारीख और 'Reason of Cessation' में 'Short Service' या 'Cessation' विकल्प का चुनाव करें.
फिर चेकबॉक्स पर टिक करके 'Request OTP' पर क्लिक करें. लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें और सबमिट करें. आपकी एग्जिट डेट तुरंत पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी. इसके लिए पुरानी कंपनी या ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
डेट ऑफ एग्जिट (DOE) अपडेट क्यों जरूरी है?
अगर आप अपना PF पैसा निकालना चाहते है या फिर नई कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको पिछली नौकरी छोड़ने की तारीख पोर्टल पर दर्ज करनी होती है. बिना डेट ऑफ एग्जिट के EPFO आपके विड्रॉल या पेंशन क्लेम (Form 10C) को प्रोसेस नहीं कर सकता. नई नौकरी में जॉइन करने के बाद भी पुरानी कंपनी का पैसा ट्रांसफर करने के लिए सही डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना जरूरी है.
DOE अपडेट करते समय सावधानियां
डेट ऑफ एग्जिट ऑनलाइन भरते समय ध्यान दें कि इसे नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद नहीं, कम से कम 60 दिन बाद ही अपडेट करें. पुरानी नौकरी की एग्जिट डेट नई जॉइनिंग डेट से पहले होनी चाहिए, वरना क्लेम रुक सकता है.
सही तारीख और Reason of Cessation भरें. साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक हो. ऐसा करने से आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं.
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Source: IOCL



























