ये पांच डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो भूल जाएं दिल्ली महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपये, दिल्ली की महिलाएं जान लें हर बात
दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के लिए नियम व शर्तें तय कर दी गई हैं. लाभार्थी महिलाओं के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है. योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे.

Delhi Mahila Samridhi Yojana Documents List: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद महिला समृद्धि योजना लॉन्च हो चुकी है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इस योजना को दिल्ली में शुरू करने की घोषणा की थी. योजना के तहत दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे. यह रकम सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी. बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया था. सरकार बनने के बाद इसके लिए 5100 करोड़ रुपये का फंड भी आवंटित कर दिया गया है.
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के लिए नियम व शर्तें भी तय कर दी हैं. इसके लिए लाभार्थी महिलाओं के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है. योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे. आइए जानते हैं वे कौन से दस्तावेज हैं, जिनके बिना आपको महिला समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिलेगा और आप 2500 रुपये से वंचित रह जाएंगी.
ये दस्तावेज होने हैं जरूरी
अगर आप दिल्ली की महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो आपको दिल्ली का निवासी होना जरूरी है. ऐसे में योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी और निवास प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा. इसके अलावा योजना में लाभार्थी महिलाओं के लिए सालाना आय की बाध्यता भी तय की गई है. अगर लाभार्थी महिला के परिवार की सालाना घरेलू आय 3 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे में योजना का लाभ लेने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा. इसके अलावा बीपीएल राशन कार्ड भी होना जरूरी है.
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल 18 से 60 साल की उम्र तक की ही महिलाओं को मिलेगा. अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या फिर टैक्स देती हैं, तो योजना के दायरे में नहीं आएंगी. इसके अलावा परिवार की आय भी तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए. वे महिलाएं भी योजना के दायरे में नहीं आएंगी, जो पहले से किसी सरकारी योजना के तहत आर्थिक लाभ ले रही हैं.
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Source: IOCL