Aadhar कार्ड में सिर्फ एक बार बदल सकते हैं ये चीजें, UIDAI ने तय की सुधार की अधिकतम सीमा
Aadhaar Change Limit: आधार कार्ड में जन्मतिथि और जेंडर जैसी जानकारी सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती है. UIDAI के नियमों के मुताबिक अपडेट से पहले सही डॉक्यूमेंट और जानकारी देना जरूरी है.

- आधार में जन्मतिथि और जेंडर केवल एक बार बदलवाएं।
- जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मार्कशीट से जन्मतिथि सुधारें।
- आधार पहचान का प्रमाण है, जन्मतिथि का नहीं।
- पता, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी जरूरत पर बदलें।
Aadhaar Update Rules: आज के दौर में आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. इसके बिना बहुत से काम नहीं किए जा सकते है. टिकट काटने से लेकर, बैंक खाता खुलवाने और कई सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है. आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी बहुत आसान होती है. इसके लिए नामांकन के समय अपनी सामान्य जानकारी जैसे नाम, पता और बायोमेट्रिक डिटेल्स देनी होती हैं. साथ ही आधार बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह फ्री है.
आधार कई जगह पहचान के तौर पर इस्तेमाल होता है. इसमें दी गई जानकारी सही होना बेहद जरूरी है. अगर कभी इसमें बदलाव करना हो, तो जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं, इस बारे में.
आधार में सिर्फ एक बार बदल सकते हैं यह डिटेल्स
आधार से जुड़े नियमों के मुताबिक कुछ जानकारियां ऐसी हैं, जिन्हें बार-बार नहीं बदला जा सकता. जैसे जन्म तिथि और जेंडर में सिर्फ एक ही बार सुधार करने की अनुमति होती है. उसके बाद इन्हें फिर से अपडेट नहीं किया जा सकता.
वहीं दूसरी तरफ, पता या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी जरूरत पड़ने पर अपडेट की जा सकती है. लेकिन कुछ अहम डिटेल्स के लिए नियम काफी सख्त रखे गए हैं. इन्हें बदलते समय खास ध्यान देना जरूरी होता है. वरना आगे जाकर आप इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं कर पाएंगे.
जन्म तिथि बदलने के लिए किन डाक्यूमेंट की होती है जरूरत
आधार कार्ड में जन्म तिथि एक अहम जानकारी होती है और अगर इसमें गलती हो, तो इसे सिर्फ एक बार ही ठीक करने का मौका मिलता है. इस बदलाव के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं. जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मार्कशीट जैसे डॉक्यूमेंट को स्वीकार किया जाता है.
आधार जन्मतिथि का प्रमाण नहीं
Unique Identification Authority of India (UIDAI) के मुताबिक, आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान के लिए होता है, न कि इसका इस्तेमाल जन्मतिथि के सबूत के तौर पर हो सकता है. UIDAI के अनुसार, आधार का मुख्य काम किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करना है, न कि उसकी जन्मतिथि का सबूत देना है.
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Source: IOCL


























