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Cyber crime against women: कोई प्राइवेट फोटो लीक करे तो न हो परेशान, हर मां-बेटी और महिला को जरूर जाननी चाहिए ये 3 बातें

Cyber crime against women: सोशल मीडिया के जमाने में प्राइवेट फोटो को लीक करना और ब्लैकमेल करना आजकल काफी ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे में अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो क्या करें?

Cyber crime against women: डिजिटल दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लैकमेल करना आजकल काफी ज्यादा देखा जा रहा है. कुछ लोग महिलाओं की प्राइवेट फोटो को या कुछ फोटो को AI से जेनरेट करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देते हैं और कई बार अपलोड भी कर देते हैं. ऐसे में महिलाएं काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और समझ नहीं पातीं कि अब ऐसी स्थिति में क्या करें और इन अपलोडेड फोटो को कैसे हटवाएं या भविष्य में ऐसा दोबारा न हो इसके लिए क्या करें. किसी भी महिला का प्राइवेट फोटो लीक करना या ब्लैकमेल करना काफी गंभीर कानूनी अपराध है और इसके लिए प्रशासन काफी सख्ती और गंभीरता से कार्यवाही करता है. चलिए बताते हैं कि अगर किसी महिला के साथ ऐसा हो तो वह सबसे पहले क्या करे

NCII पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें

अगर किसी महिला के फोटो या वीडियो इंटरनेट पर डाल दिए गए हैं तो सबसे पहले stopncii.org पर अपना केस तुरंत रजिस्टर करें. यह एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है जो बिना सहमति वाले या प्राइवेट वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया से हटाने में मदद करता है. यहां शिकायत दर्ज करने के बाद सिस्टम संबंधित कंटेंट को पहचानकर उसे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स से हटाने की प्रक्रिया शुरू करता है, जिससे फोटो के फैलने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है.

साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करें

दूसरा महत्वपूर्ण कदम है National Cyber Crime Reporting Portal पर जाकर शिकायत दर्ज करना. इस पोर्टल पर महिलाएं चाहें तो अपनी पहचान बताए बिना भी Anonymous Complaint विकल्प का उपयोग कर सकती हैं. यह सुविधा खास तौर पर उन मामलों में उपयोगी होती है जहां पीड़िता अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती. यहां दर्ज की गई शिकायत सीधे साइबर क्राइम यूनिट तक पहुंचती है और मामले की जांच शुरू कर दी जाती है, महिला को थाने के कोई चक्कर नहीं काटने पड़ते, और उसकी पहचान भी पूरी तरह से गुप्त रहती है. बस उस महिला को कुछ प्रूफ देने होते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए, जिससे अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तुरंत रिपोर्ट करें

अगर किसी का प्राइवेट फोटो या वीडियो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Instagram, Facebook, X या अन्य पर अपलोड कर दिया गया है, तो उसे तुरंत Report करना भी बहुत जरूरी है. लगभग हर प्लेटफॉर्म में आपत्तिजनक कंटेंट की रिपोर्ट करने का विकल्प मौजूद होता है, जहां यूज़र सीधे उस पोस्ट को रिपोर्ट करके हटवा सकते हैं. कई बार रिपोर्ट मिलने के बाद कंपनियां ऐसे कंटेंट को जल्दी से जल्दी हटा देती हैं और अपलोड किए गए अकाउंट को भी सस्पेंड कर सकती हैं. हालांकि stopncii.org पर केस फाइल किया जा चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है. वह भविष्य में अपलोड को रोकने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. जितनी जल्दी रिपोर्ट की जाएगी, उतना ही तेजी से नुकसान को रोका जा सकता है.

इस अपराध की सजा क्या है?

Cyber Law (IT Act, 2000) के अनुसार किसी के प्राइवेट फोटो या वीडियो को बिना उसकी अनुमति के शेयर करना या वायरल करना धारा 66E के तहत अपराध है. इसमें 3 साल की सजा और 2 लाख तक का जुर्माना है. BNS, 2023 के तहत इसे मानहानि, निजता का उल्लंघन और यौन उत्पीड़न से जुड़ा अपराध माना जा सकता है. कई बार इन मामलों में 3 से 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है.

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