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अब कानूनी तौर पर भारत में उड़ा सकते हैं ड्रोन: जानिए पूरे नियम

अगर आपके पास माइक्रो ड्रोन है और आप उसे 200 फीट के नीचे उड़ाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 24 घंटे से पहले एडवांस में पुलिस को जानकारी देनी होगी. वहीं अगर ड्रोन सरकारी एजेंसी का हुआ तो आपको लोकल थाने को जानकारी देनी होगी.

नई दिल्ली: DGCA यानी की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अनुसार ड्रोन को पांच भागों में बांटा गया है. नैनो ड्रोन जिनका वजन 250 ग्राम होता है. माइक्रो ड्रोन जिनका वजन 250 ग्राम से 2 किलो तक होता है. और बचे तीन ड्रोन जो छोटे, मीडियम और बड़े होते हैं. इनका वजन 2 किलो से 25 किलो या 150 किलो तक होता है. ड्रोन को लेकर पहले भारतीय सरकार ने काफी कड़े नियम किए थे जहां आप इस डिवाइस को एयरपोर्ट, सरकारी विभाग या दूसरी जगहों के आसपास नहीं उड़ा सकते थे. लेकिन अब कानूनी तौर पर इसे वैध कर दिया गया है.

1 दिसंबर से आप अब ड्रोन को उड़ा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ डाक्यूमेंट्स होने चाहिए. इसे DGCA ने ही लागू किया है. हालांकि ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादातार फोटोग्राफर्स और कमर्शियल इंटप्राइजेस ही करते हैं लेकिन स्पष्टता की कमी के साथ. दूसरे देशों में तो ड्रोन की मदद से प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना शुरू कर दिया गया है. तो चलिए ड्रोन से जुड़ी हुई कुछ अहम चीजों के बारे में जानते हैं.

  • DGCA की पॉलिसी के अनुसार इसे रिमोटली पायलॉटेड एयरक्राफ्ट कहा गया है. ये रिमोट पायलट स्टेशन , कमांड और कंट्रोल लिंक और दूसरे चीजों की मदद से रिमोटली पायलॉटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी की RPAS को बनाता है. इन RPAS या ड्रोन के लिए आपको यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत होगी. वहीं इसके लिए आपको अनमैंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट भी लेना पड़ेगा.
  • यानी की अगर आपके पास किसी भी तरह का ड्रोन है तो आपको सबसे पहले DGCA से इसकी इजाजत लेनी होगी जिसके बाद ही आप देश में ड्रोन उड़ा पाएंगे.
  • वहीं अगर आपके पास माइक्रो ड्रोन है और आप उसे 200 फीट के नीचे उड़ाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 24 घंटे पहले एडवांस में पुलिस को जानकारी देनी होगी. वहीं अगर ड्रोन सरकारी एजेंसी का हुआ तो आपको लोकल थाने को जानकारी देनी होगी.
  • ड्रोन उड़ाने के लिए आपकी उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए.
  • ड्रोन उड़ाने के लिए आपको इंग्लिश में 10वीं पास होना पड़ेगा. तो वहीं DGCA की तरफ से ट्रेनिंग की मंजूरी भी मिलनी चाहिए. तभी आप इस डिवाइस को उड़ा पाएंगे.
  • DGCA को आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जहां 7 दिनों के बाद आपको परिमिशन मिल जाएगी. इसकी वैधता 5 साल तक होगी.
  • ड्रोन उड़ाने के लिए आपके पास इंश्योरेंस होना जरूरी होगा. इन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए DGCA ने एक समय सीमा तय कर रखी है.
  • अगर आपके पास दो ड्रोन हैं तो आप एक साथ दोनों को नहीं चला सकते.
  • ड्रोन को आप एयरपोर्ट या शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंग्लुरू के 5 किमी के रेडीअस के अंदर नहीं उड़ा सकते. वहीं दूसरे शहरों और एयरपोर्ट के लिए ये रेडीअस 3 किमी है.
  • इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किमी के आसपास आप इस डिवाइस को नहीं उड़ा सकते. वहीं समुद्र और तट के 500 मीटर के करीब जबकि मिलिट्री इंस्टॉलेशन के 3 किमी के भीतर आप नहीं उड़ा सकते.

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