किसानों को सब्सिडी दे रही योगी सरकार, इन्हें मिलेगा फायदा, जानें कैसे करेंगे आवेदन
आवेदन के बाद चयनित किसानों को यंत्र की खरीद के लिए 30 दिन का समय मिलेगा. विभागीय पोर्टल पर यंत्र की रसीद, फोटो, सीरियल नंबर और अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

UP News: किसानों को लेकर सरकार के द्वारा बड़ी पहल की है, जहां पहले किसानों के लिए खाद, बीज और उर्वरक पर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही थी. वहीं अब किसानों के द्वारा खेती के लिए प्रयोग की जा रही मशीनरी को लेकर भी बड़ी योजना शुरू की गई है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को मशीनरी पर भी बड़ा लाभ मिलने वाला है, जिसके तहत किसानों को मशीनरी खरीदने पर उन्हें सब्सिडी के तौर पर अनुदान दिया जाएगा. इससे किसानों को मिलने वाली मशीन भी काफी कम दामों में किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी. इसको लेकर सरकार के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है.
उप कृषि निदेशक यशराज सिंह ने किसानों को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके तहत किसान ड्रोन, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, पावर ऑपरेटेड चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर, फार्म मशीनरी बैंक (एफपीओ) और अन्य यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा. आवेदन की अंतिम तारीख 4 फरवरी 2025 रात 12:00 बजे तक है.
यहां करें आवेदन
उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल https://agridarshan.up.gov.in पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक करके विकास खंडवार आवेदन किया जा सकता है. फसल अवशेष प्रबंधन योजना (सीआरएम) के तहत बेलिंग मशीन, हे-रेक, रीपर कम बाइंडर और सुपर सीडर के लिए भी आवेदन जनपदवार ऑनलाइन किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करना अनिवार्य है.
यदि पंजीकृत मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा हो, तो नया नंबर या परिवार के किसी सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री या पुत्रवधू) का मोबाइल नंबर उपयोग किया जा सकता है. एक किसान परिवार (पति या पत्नी में से कोई एक) एक वित्तीय वर्ष में एक या अधिक यंत्र खरीद सकता है. फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अधिकतम 50% अनुदान मिलेगा. आवेदन अधिक होने पर ई-लॉटरी के जरिए चयन किया जाएगा.
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आवेदन शुल्क और प्रक्रिया
एक लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए 5000 रुपये जमानत राशि होगी. चयनित किसानों को यंत्र की खरीद के लिए 30 दिन का समय मिलेगा. विभागीय पोर्टल पर यंत्र की रसीद, फोटो, सीरियल नंबर और अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे. उन्होंने बताया कि केवल उन यंत्रों पर अनुदान मिलेगा, जो विभाग में सूचीबद्ध निर्माताओं से खरीदे जाएंगे और upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर होंगे. यदि चयनित नहीं हुए तो जमानत राशि बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी.




















