उत्तराखंड में नए साल से एंट्री पर किस वाहन से कितना शुल्क, ग्रीन सेस के लेकर लिस्ट हुई जारी
Uttarakhand News: परिवहन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि ग्रीन सेस व्यवस्था को 1 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा. बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से फास्टैग के माध्यम से ग्रीन सेस की वसूली की जाएगी.

नए साल से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों को ग्रीन सेस चुकाना होगा. वाहन की श्रेणी के अनुसार यह शुल्क 80 रुपये से लेकर 700 रुपये तक निर्धारित किया गया है. गुरुवार को सचिवालय में वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग को ग्रीन सेस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए. इस योजना में हो रही लगातार देरी को लेकर मुख्यमंत्री ने परिवहन अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी भी जताई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन सेस योजना फरवरी 2024 में लागू की गई थी और इसकी दरों में एक बार संशोधन भी किया जा चुका है, इसके बावजूद अब तक यह प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई. इससे राज्य को करीब 100 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के विकास के लिए अपने राजस्व संसाधनों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,015 करोड़ रुपये का कर लक्ष्य तय किया गया है.
परिवहन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि ग्रीन सेस व्यवस्था को 1 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा. बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से फास्टैग के माध्यम से ग्रीन सेस की वसूली की जाएगी. इसके लिए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर 10 बॉर्डर चेक पोस्ट पूरी तरह तैयार हैं, जबकि छह अन्य पर कार्य जारी है. प्रमुख सीमाओं पर लगाए गए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों से वाहन की पहचान होते ही फास्टैग खाते से ग्रीन सेस स्वतः कट जाएगा. इससे राज्य को सालाना लगभग 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है, जिसे पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा.
किस वाहन पर कितना लगेगा ग्रीन सेस भारी वाहनों पर एक्सल के अनुसार 450 से 700 रुपये तक ग्रीन सेस लगेगा. भारी निर्माण उपकरण वाहनों से 250 रुपये वसूले जाएंगे. 7.5 से 18.5 टन के वाहनों पर 250 रुपये, 3 से 7.5 टन तक के हल्के माल वाहनों पर 120 रुपये और तीन टन तक की डिलीवरी वैन से 80 रुपये ग्रीन सेस लिया जाएगा.
पैसेंजर कार पर 80 रुपये ग्रीन सेस तय
12 सीट से अधिक की बसों पर 140 रुपये, जबकि मोटर कैब, मैक्सी कैब और पैसेंजर कार पर 80 रुपये ग्रीन सेस तय किया गया है. एक बार दिया गया शुल्क पूरे दिन के लिए मान्य होगा. 20 गुना शुल्क देने पर तीन माह और 60 गुना शुल्क पर एक वर्ष की छूट मिलेगी. इन वाहनों को मिलेगी छूट दूसरे राज्यों के दोपहिया वाहन, केंद्र व राज्य सरकार के वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोड रोलर, कंबाइन हार्वेस्टर, शव वाहन, एंबुलेंस, फायर टेंडर और सेना के वाहन ग्रीन सेस से मुक्त रहेंगे. इसके अलावा इलेक्ट्रिक, सोलर, हाइब्रिड और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को भी छूट दी गई है.
जिलाधिकारी नियमित रूप से राजस्व की निगरानी करें- सीएम धामी
मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि सभी विभागों के उच्चाधिकारी और जिलाधिकारी नियमित रूप से राजस्व की निगरानी करें. कर चोरी रोकने के लिए एआई आधारित तकनीक का अधिक उपयोग किया जाए, पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल किया जाए तथा बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए पूंजीगत निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाए.
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