उत्तराखंड में UCC के तहत लिव-इन कपल्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, गवाहों की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग
Uttarakhand UCC News: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए धामी सरकार तैयारी कर रही है. इस नियम के तहत शादी और लिव इन रिलेशनशिप के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. जानें पूरा नियम?

Dehradun News: उत्तराखंड की धामी सरकार इस माह से समान नागरिक संहिता (UCC) इस महीने से लागू करने के लिए जोरशोर से तैयारियों में जुटी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालिया दिनों इसकी घोषणा भी कर चुके हैं. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी के नियम 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस से से लागू हो सकते हैं.
यूसीसी लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप को भी विवाह की तरह रजिस्टर किया जाएगा, जिसमें गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो और आधार विवरण अनिवार्य होंगे. इसी क्रम में राज्य सरकार ने अधिकारियों को यूसीसी पोर्टल से परिचित कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत कर दी है.
यह प्रशिक्षण इस माह 20 जनवरी तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डोईवाला ब्लॉक ऑफिस में चलेगा. इस दौरान प्रशिक्षण में मिले फीडबैक को सरकार तक पहुंचाया जाएगा, जिससे मसौदा नियमों में जरुरी संशोधन किए जा सकें. समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां पर ये कानून होगा.
जन्म प्रमाण-पत्र, वसीयत के नियम?
यूसीसी के तहत कई महत्वपूर्ण कामों करना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके तहत बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र जारी होने के सात दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा वसीयत बनाने के लिए घोषणाकर्ता को अपने साथ, उत्तराधिकारियों और गवाहों के आधार की जानकारी शेयर करनी होगी. साथ ही दो गवाहों का उत्तराधिकार की घोषणा पढ़ने की वीडियो रिकॉर्डिंग भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.
समय- समय पर होगी समीक्षा
यूसीसी के सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने तीन राज्य-स्तरीय सहायता केंद्र बनाए हैं. इनमें सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी तकनीकी सहायता प्रदान करेगी, जबकि कॉमन सर्विस सेंटर प्रशिक्षण में मदद करेगा और अभियोजन विभाग कानूनी सहायता देगा. इसके अलावा समय-समय पर समीक्षा भी की जाएगी.
लिव- इन के लिए भी नियम तय
दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक, यूसीसी के तहत लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स को पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी. इसमें पार्टनर्स के नाम, उम्र का प्रमाण, राष्ट्रीयता, धर्म, पूर्व संबंध स्थिति और फोन डालना होगा. यह रजिस्ट्रेशन विवाह रजिस्ट्रेशन के समान होगा। दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन होंगे. इसके लिए एक उत्तराखंड में रहने वाले पार्टनर्स के लिए और दूसरा राज्य के बाहर, लेकिन भारत में रहने वाले निवासियों के लिए ही उपलब्ध होगी.
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