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UP Shramik Majdur Scheme: यूपी श्रमिक पंजीकरण योजना क्या है, कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और कौन उठा सकता है लाभ

उत्तर प्रदेश में श्रमिक पंजीकरण योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रमिकों या मजदूरों को पंजीकृत किया जाता है ताकि इन श्रमिकों तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके.

UP Shramik Panjikaran Scheme: श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए तमाम राज्यों की सरकारें कई योजनाएं संचालित करती हैं. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी श्रमिकों के हित के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन्हीं में से एक योजना है श्रमिक पंजीकरण योजना (Shramik Panjikaran Scheme). इस योजना के तहत प्रदेश के श्रमिकों या मजदूरों को पंजीकृत किया जाता है ताकि इन श्रमिकों तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके. चलिए यहां जानते हैं इस योजना के लिए कैसे पंजीकरण करवा सकते हैं और कौन-कौन इसका लाभ उठा सकते हैं.

यूपी श्रमिक पंजीकरण योजना के लिए कौन कर सकते हैं आवेदन

यूपी श्रमिक पंजीकरण योजना का लाभ उठाने के लिए सभी श्रमिक आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के जरिए श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. मौजूदा समय में यूपी सरकार श्रमिकों को 12 हजार से लेकर 1 लाख तक की आर्थिक सहायता देती है. योजना का लाभ पाने के लिए श्रमिकों को आधिकारिक वेबसाइट https://www.upbocw.in पर जाकर आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन के बाद श्रमिक कार्ड दिया जाता है. ऑनलाइन आवेदन खुद भी किया जा सकत है या फिर जन सेवा केंद्र जाकर भी आवेदन किया जा सकता है. ध्यान रहे आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष तय की गई है.

कौन-कौन यूपी श्रमिक रजिस्ट्रेशन के लिए हैं पात्र

  •  कुआं खोदने वाले श्रमिक
  •  बिल्डिंग निर्माण कार्य में लगे मजदूर
  •  छप्पर छानेवाले
  •  कारपेंटर का काम करने वाले श्रमिक
  •  राजमिस्त्री
  •  लोहार, प्लम्बर
  •  सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर
  •  इलेक्ट्रिक कार्य करने वाले
  •  लिपाई-पुताई करने वाले श्रमिक
  •  हथौड़ा चलाने वाले मजदूर
  •  मोजेश पॉलिश वाले
  •  चट्टान- पत्थर तोड़ने वाले, निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले
  • बांध प्रबंधक, भवन निर्माण के अधीन कार्य करने वाले आदि

श्रमिक पंजीकरण के लिए एलिजिबिलिटी

  •  आवेदक यूपी का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है
  •  आवेद की न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए
  •  श्रमिकों के पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया होना चाहिए.
  • श्रमिक पंजीकरण में परिवार के मुखिया के नाम पर ही श्रमिक कार्ड बनता है.

यूपी श्रमिक पंजीकरण के लिए दस्तावेज

  •  आधार कार्ड
  •  राशन कार्ड
  •  मतदाता पहचान पत्र
  •  भामाशाह कार्ड
  •  बैंक की डिटेल
  •  मोबाइल नंबर
  •  पासपोर्ट साइज फोटो
  •  परिवार के सभी सदस्यों का पहचान पत्र

 श्रमिक पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  •  सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.upbocw.in पर जाए. ऐसा करते ही उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी.
  •  होम पेज पर अधिनियम प्रबंधन प्रणाली के लिंक पर क्लिक कर दें.
  •  ऐसा करते ही लेबर एक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी. अब भाषा चुनें और वेबसाइट पर दिए निर्देशों का पालन करते हुए पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करें
  • नए यूजर हैं तो Register Now के बटन पर क्लिक कर दें और फिर New Registrationपर क्लिक करें. दिए गए फॉर्म में सभी जानकारी भरे और यूजर आईडी और पासवर्ड हासिल करें.
  • अब लॉगिन करें और पोर्टल के अधिनियम के तहत पंजीयन, नवीनीकरण, वार्षिक रिटर्न्स का उपयोग कर सकते हैं. सर्वप्रथम एक्ट का सिलेक्शन करें और पंजीकरण पर क्लिक कर दें.
  •  अब अगले पेज पर निर्देश पढ़ें और I Have Real All Instruction Carefully पर क्लिक करें और I Agree पर भी क्लिक कर दें.
  • इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भरे और फॉर्म को सेव कर लें. अब अपना सेव फॉर्म का चयन करे उसको एडिट कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं.
  •  इसके बाद Chose फाइल में जाकर भुगतान का चयन करें. भुगतान दो तरह से किया जा सकका है एक चालान और दूसरा ऑनलाइन. चालान पर क्लिक कर चालान फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है जबकि ऑनलाइन सिलेक्ट करे Proceed to payment किया जा सकता है.
  • भुगतान के बाद चालान नंबर, तारीख, बैंक का नाम भरकर सबमिट कर दें. आपका आवेदन फॉर्म संबंधित उप श्रमयुक्त के पासस प्रेषित हो गया है.

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